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PF खाताधारकों के लिए काम की खबर, घर बैठे ले सकते हैं कर्ज, ये है प्रक्रिया

Mon, 16 Dec 2019 11:02 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Mon, 16 Dec 2019 11:02 AM IST
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PF account holders can apply for loan online if worked for five years

अपना मकान खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होता है। हालांकि, अगर आपका भविष्य निधि (पीएफ) खाता है तो इस सपने को पूरा करना आसान हो सकता है। दरअसल, पीएफ में मकान खरीदने, उसकी साज-सज्जा या पुनर्निर्माण और शादी के लिए आंशिक कर्ज की सुविधा दी जाती है। इसके लिए आपको पांच साल तक की नौकरी की शर्त को पूरा करना जरूरी है। यह न सिर्फ मकान खरीदने बल्कि कर्ज चुकाने के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने खाताधारकों को आंशिक निकासी की सुविधा देता है, जो आपके पीएफ खाते में जमा कुल रकम की 90 फीसदी धनराशि के बराबर हो सकती है। पीएफ से निकाली जाने वाली राशि पूरी तरह कर मुक्त होती है।  

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मकान खरीदने के लिए भी ले सकते हैं कर्ज

अगर आप घर के जीर्णोद्धार या साज-सज्जा के लिए अपने पीएफ खाते से कर्ज लेना चाहते हैं तो वह मकान आपके या आपके जीवन साथी या दोनों के नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा, निकाली गई धनराशि से छह महीने के भीतर मकान का निर्माण चालू हो जाना चाहिए। इसके साथ ही यह काम पैसा निकालने के 12 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा, आप मकान खरीदने, सजावट या कर्ज चुकाने के अलावा प्लॉट खरीदने के लिए भी कर्ज या पैसा निकाल सकते हैं। खरीदा जा रहा प्लॉट भी आवेदक, उसके जीवन साथी या दोनों के नाम पर होना चाहिए। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 24 गुना तक पैसा निकाल सकता है। 

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खरीदने के लिए छह महीने का समय

अगर मकान या फ्लैट खरीदने के लिए भी आपके पास अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने का विकल्प रहता है। इसके लिए जरूरी है कि पैसा निकालने के छह महीने के भीतर आपको मकान खरीदने का काम पूरा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति मकान की सजावट के लिए लिए कर्ज लेना चाहता है तो यह काम भी पैसा निकालने के छह महीने के भीतर ही पूरा करना होगा।

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ऑनलाइन पैसा निकालने की भी सुविधा

कर्मचारी ईपीएफओ की ओर से उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। इसके लिए उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को फॉर्म 31 भरना होगा, जो यूएएन पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होंगी।

आठ चरणों में पूरी होगी कर्ज लेने की प्रक्रिया

  • अपने यूएएन और पासवर्ड का इस्तेमाल कर ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग-इन करें।
  • इसके बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेस’ पर क्लिक करने के बाद ‘क्लेम’ पर क्लिक करें। फिर ऑनलाइन आवेदन करें।
  • क्लेम पर क्लिक करने के बाद आवेदक एक नए पेज पर पहुंच जाएगा। वहां उसे सदस्य का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पैन नंबर आधार संख्या, संबंधित कंपनी से जुड़ने की तारीख और मोबाइल नंबर सहित सभी ब्योरा भरना होगा। 
  • अगर यह जानकारी सही है तो वह ‘ऑनलाइन क्लेम’ विकल्प पर क्लिक कर सकता है।
  • इसके बाद उसे मेन्यू में नीचे जाकर अग्रिम यानी कर्ज लेने की वजह बतानी होगी।
  • फिर जरूरी धनराशि और अपना वर्तमान पता का उल्लेख करना होगा। 
  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन को डिक्लेयरेशन पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद ‘आधार ओटीपी पाओ’ का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज करने के बाद ‘वैलिडेट ओटीपी’ और ‘सबमिट क्लेम फॉर्म’ पर क्लिक करें। इसते साथ ही पीएफ अग्रिम के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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