{"_id":"616708e499433b37a521bbec","slug":"paytm-integrates-digilocker-brings-access-to-documents-on-its-app-users-can-now-store-aadhar-driving-license-vehicle-rc-insurance-via-it","type":"story","status":"publish","title_hn":"काम की बात: पेटीएम मिनी एप्स पर भी मिलेगी 'डिजिलॉकर' की सुविधा, ऑफलाइन मोड में भी होगा एक्सेस ","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
काम की बात: पेटीएम मिनी एप्स पर भी मिलेगी 'डिजिलॉकर' की सुविधा, ऑफलाइन मोड में भी होगा एक्सेस
Wed, 13 Oct 2021 09:57 PM IST
मुकेश कुमार झा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Wed, 13 Oct 2021 09:57 PM IST
विज्ञापन
पेटीएम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ई-वॉलेट पेटीएम व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत आप डिजिलॉकर की सुविधा पेटीएम मिनी एप्स पर भी पा सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, डिजिलॉकर का मकसद सभी लोगों को पेपर लेस सुविधाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। पेटीएम के साथ करार के तहत उसके यूजर्स अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनी एप के जरिए डिजिलॉकर में ऐड, सेव/स्टोर और रिट्रिव कर सकेंगे।
विज्ञापन
डिजिलॉकर के डेटा यूजर्स के मोबाइल पर ही मौजूद रहेंगे, इसलिए उन्हें ऑफलाइन मोड में भी एक्सेस किया जा सकेगा। यहां आप अपने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आदि को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। पेटीएम का कहना है कि वह डिजिलॉकर में मौजूद किसी भी दस्तावेज को स्टोर नहीं करती है और न ही उससे जुड़ी कोई जानकारी बैकएंड पर भेजती है।
विज्ञापन
पहली बार लॉगिन करने पर पेटीएम आपसे कुछ स्वीकृतियां मांगेगी और बाकी फंक्शन डिजिलॉकर की तरह होंगे। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको ऐप में टॉप पर बाईं तरफ बने फोटो/नाम वाले आइकन पर टैप करना होगा। उसके बाद आपको पेटीएम की तरफ से मुहैया कराई जा रही कई सुविधाएं नजर आएंगी, जिनमें डिजिलॉकर भी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के मुताबिक, डिजिलॉकर में स्टोर किए गए दस्तावेज को कानूनी तौर पर मूल दस्तावेज के बराबर ही माना जाता है।
विज्ञापन