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SMS से करा सकेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, अपनाना होगा ये प्रोसेस
amarujala.com, Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Wed, 31 May 2017 04:30 PM IST
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pan card
- फोटो : सोशल मीडिया
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अब आप आसानी से अपने पैन कार्ड को एसएमएस के जरिए लिंक करा सकेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को राहत दे दी है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है अथवा वो इंटरनेट का प्रयोग करना नहीं जानते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया विज्ञापन
आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए बुधवार को पूरे देश के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी करके इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले डिपार्टमेंट ने केवल वेबसाइट पर इस तरह की सुविधा शुरू की थी, लेकिन कई लोगों द्वारा इंटरनेट की जानकारी नहीं होने की शिकायत करने पर एसएमएस के जरिए इस सर्विस को शुरू करने का आग्रह किया था।
एसएमएस के जरिए आधार से लिंक कराने के लिए करना होगा ये प्रोसेस
-- एसएमएस सेवा का उपयोग वो ही टैक्सपेयर्स कर सकेंगे, जिनका आधार और पैन कार्ड में नाम एक जैसा होगा और इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा।
-- 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस करना होगा
-- एसएमएस इस फॉर्मेट में करना होगा---- UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार नंबर><स्पेस>10 डिजिट पैन नंबर
यह करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मोबाइल पर मैसेज भेजकर बताएगा की पैन को आधार से लिंक कर दिया गया है।
इन तीन वेबसाइट पर मिल रही है आधार को पैन से लिंक कराने की सुविधा
फिलहाल इस सर्विस को तीन वेबसाइट पर शुरू किया गया है, जिनमें www.incometaxindia.gov.in, www.tin-nsdl.com और www.utiitsl.com शामिल हैं।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया विज्ञापन
आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए बुधवार को पूरे देश के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी करके इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले डिपार्टमेंट ने केवल वेबसाइट पर इस तरह की सुविधा शुरू की थी, लेकिन कई लोगों द्वारा इंटरनेट की जानकारी नहीं होने की शिकायत करने पर एसएमएस के जरिए इस सर्विस को शुरू करने का आग्रह किया था।
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एसएमएस के जरिए आधार से लिंक कराने के लिए करना होगा ये प्रोसेस
-- एसएमएस सेवा का उपयोग वो ही टैक्सपेयर्स कर सकेंगे, जिनका आधार और पैन कार्ड में नाम एक जैसा होगा और इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा।
-- 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस करना होगा
-- एसएमएस इस फॉर्मेट में करना होगा---- UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार नंबर><स्पेस>10 डिजिट पैन नंबर
यह करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मोबाइल पर मैसेज भेजकर बताएगा की पैन को आधार से लिंक कर दिया गया है।
इन तीन वेबसाइट पर मिल रही है आधार को पैन से लिंक कराने की सुविधा
फिलहाल इस सर्विस को तीन वेबसाइट पर शुरू किया गया है, जिनमें www.incometaxindia.gov.in, www.tin-nsdl.com और www.utiitsl.com शामिल हैं।