पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी, ऐसे कराएं लिंक
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन को आयकर विभाग ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन 31 दिसंबर हो गई है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
उच्च न्यायालय ने भी बताया अनिवार्य
31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है। इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।
ऐसे कराएं लिंक
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को इंटरनेट पर खोल लें।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
- इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
- इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
- एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।