फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   PAN-Aadhaar not linked Withdrawals from mutual funds will stop after 30th September

निवेश: पैन-आधार लिंक नहीं, तो 30 सितंबर के बाद म्यूचुअल फंड से निकासी बंद

Mon, 28 Jun 2021 04:10 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Mon, 28 Jun 2021 04:10 AM IST
सार

  • सेबी की गाइडलाइन, निवेश के लिए भी जरूरी है पैन का आधार से जुड़ना
  • बड़ी संख्या में लोगों के पैन हो चुके हैं अमान्य
  • कोविड-19 महामारी के कारण लिंक कराने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है

विज्ञापन
PAN-Aadhaar not linked Withdrawals from mutual funds will stop after 30th September
सेबी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : PTI

विस्तार

बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सावधान करते हुए कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार लिंक नहीं कराए, तो म्यूचुअल फँड से निकासी बंद हो जाएगी। इसके बाद निवेश भी नहीं कर सकेंगे।

विज्ञापन


सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी म्यूचुअल फंड खाते से ट्रांजेक्शन के लिए एक अक्तूबर 2021 से पैन और आधार का लिंक होना जरूरी होगा। इसके तहत खाते में निवेश या जमा राशि की निकासी, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे। सेबी के निर्देश पर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर सर्विसेज ने हाल में निवेशकों के पैन-आधार की जांच की तो पाया कि बड़ी संख्या में लोगों के पैन अमान्य हो चुके हैं।
विज्ञापन


म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह के लेनदेन के लिए पैन का वैधता होना अनिवार्य है। इसके बिना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (सिप) में भी पैसे नहीं डाल सकेंगे। इतना ही नहीं, जिनका पहले से खाता चल रहा है, वे निवेशक भी म्यूचुअल फंड की अन्य योजनाओं में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। फंड की परिपक्वता अवधि के बाद भी निवेशक अपनी राशि निकाल नहीं सकेंगे। सेबी ने कहा है कि जिन निवेशकों को समस्या आ रही है, वे अपनी संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के जरिए वैध पैन को अपडेट करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लिंक कराने की तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

एसएमएस से करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। 
  • इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। 
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन तरीका भी आसान
आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में 'लिंक आधार' का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।


पैन सेवा केंद्र में जाकर करवाएं लिंक
यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed