फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   Now IT officials can open any taxpayers file for the last 10 years

IT एक्ट में हुआ बदलाव, अधिकारी खोल सकेंगे 10 साल पुरानी फाइल

Thu, 02 Feb 2017 10:00 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 02 Feb 2017 10:00 PM IST
विज्ञापन
Now IT officials can open any taxpayers file for the last 10 years

जो आयकर दाता ये सोच रहे थे की कर का मामला पुराना हो चुका है अब आयकर विभाग कुछ नहीं करेगा। तो उन लोगों की मुश्‍किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने आयकर एक्ट में बदलाव कर दिया है। अब आयकर अधिकारी 10 साल पुराने कर के मामले खोल सकेंगे।

विज्ञापन


वित्त विधेयक 2017 के दस्तावेज के अनुसार यदि छापेमारी में 50 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है तो दस साल तक पुराने मामले खोले जा सकते हैं।
विज्ञापन


अभी तक आयकर अधिकारियों को 6 साल तक पुराने लेखे जोखे को खंगालने की अनुमति थी।

एक अप्रैल से प्रभावी होगा बदलाव

Now IT officials can open any taxpayers file for the last 10 years
income tax - फोटो : income tax

आयकर कानून में संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभाव में आएगा। इसका मतलब है कि आयकर अधिकारी 2007 तक के पुराने मामलों को खोल सकते हैं। इस संशोधन का मकसद ऐसे मामलों में कर चोरी का पता लगाना है जिनमें छापेमारी या जब्ती की कार्रवाई के दौरान संपत्तियों में अघोषित निवेश के बारे में पुख्ता प्रमाण मिलते हैं।

इसके तहत कर अधिकारियों को 10 आकलन वर्षों तक के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार मिलेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि यदि 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद धारा 132 के तहत छापेमारी की गई है तो धारा 153 ए का संशोधित प्रावधान लागू होगा।

वहीं विदेशों में अघोषित संपत्ति के मामले में सरकार ने कर अधिकारियों को 16 साल तक पुराने मामले खोलने की अनुमति दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed