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बैंकों में बदल सकते हैं 200 और दो हजार के कटे-फटे नोट, मिलेंगे तीन तरह के विकल्प

Fri, 13 Sep 2019 08:45 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Fri, 13 Sep 2019 08:45 PM IST
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now anybody can change  200 and two thousand rupees mutilated note at bank branch
200 रुपये का नोट - फोटो : RBI

रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले अधिकतर खर्च के लिए कागज के नोट से लेनदेन होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने, भीगने या अन्य किसी कारण से कागज का नोट कट-फट जाए, तो पूरा पैसा डूबने की चिंता हो जाती है। ऐसे फटे पुराने या गले हुए नोटों को बदलवाने के लिए सरकार ने व्यवस्था भी की है। आप कटे-फटे नोटों को बैंक या आरबीआई के चेस्ट बैंक से बदलवा सकते हैं। 

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तीन तरह के नोट बदलने का विकल्प

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, तीन तरह के नोटों को बदला जा सकता है। पहला वह जिसका धुलाई या कई लोगों के बीच घूमने की वजह से रंग उड़ गया हो। दूसरे में ऐसे नोट जिनके सभी टुकड़े मौजूद हैं। तीसरे मिसमैच वाले नोट। इसका  मतलब है कि दो अलग-अलग टुकड़े जोड़कर गलत प्रिंट वाला नोट बन गया हो। आरबीआई वर्तमान में 10, 50, 100, 500 और 2,000 रुपये के नोट जारी करता है। नवंबर, 2016 में बंद किए गए पुराने नोटों को छोड़कर अन्य सभी तरह के नोट बदलवाकर उसकी राशि ली जा सकती है। फटे नोट पर मिलने वाला रिफंड नोट के आकार पर तय होता है।

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छोटे टुकड़े पर मूल्य आधा

अगर फटे नोट का सबसे बड़ा वाला हिस्सा वास्तविक नोट के कुल हिस्से का 80 फीसदी से ज्यादा है, तो आपको उस नोट की पूरी कीमत वापस मिल जाएगी। अगर बड़ा हिस्सा इसी अनुपात में 80 फीसदी से कम लेकिन 40 फीसदी से ज्यादा है, तो आपको उस नोट की आधी कीमत की बदलवाने पर मिलेगी। वहीं, बड़े हिस्से का आकार 40 फीसदी से भी कम है तो आपको इस नोट को बदलवाने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। मिसमैच नोट के मामले में दूसरा नियम लागू होता है। ऐसे नोट के दोनों टुकड़ों को अलग-अलग नोट माना जाता है और उसकी कीमत उस टुकड़े के आकार और उसके मूल्य पर तय की जाती है।

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नोट बदलवाने के कई विकल्प

आप फटे पुराने या क्षतिग्रस्त नोट को किसी भी बैंक की शाखा पर बदलवा सकते हैं, चाहे आप उस बैंक के ग्राहक हों अथवा नहीं। इसके अलावा आप सीधे आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर भी ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं। अगर ऐसे नोटों का मूल्य 5,000 रुपये से ज्यादा है, तो बैंक आपको सीधी आरबीआई के चेस्ट में जाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन क्षतिग्रस्त नोटों से बिल का भुगतान कर सकते हैं या अपने बचत खाते में जमा करा सकते हैं, क्योंकि इन नोटों को वापस चलन में नहीं लाया जाता है।

एसबीआई वसूलता है इतना शुल्क

स्टेट बैंक 20 नोट या 5,000 रुपये तक मूल्य के नोटों को बदलवाने का कोई शुल्क नहीं लेता है। इससे ऊपर 2 रुपया प्रति नोट और जीएसटी या 5 रुपया प्रति 1,000 और जीएसटी। दोनों में से जो ज्यादा होगा, वह शुल्क बैंक वसूलेगा। उदाहरण के लिए, 500 के 25 नोट हैं तो कुल मूल्य 12,500 हुआ। अब 2 रुपया प्रति नोट की दर से हुआ 50 रुपये जबकि 5 रुपये प्रति 1000 की दर से हुआ 62.50 रुपये। ऐसे में बैंक आपसे 62.50 रुपये का शुल्क ले सकता है।

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