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जानिए, हेल्थ इंश्योरेंस के नए नियम
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 01 Oct 2013 12:53 AM IST
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बीमा नियामक बीमा नियामक विकास और प्राधिकरण (इरडा) इरडा के स्वास्थ्य बीमा संबंधी निर्देश 1 अक्तूबर से लागू हो रहे हैं।
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नए नियम के तहत क्लेम लेना भी आसान हो जाएगा। सभी बीमा कंपनियों के क्लेम फार्म अब एक समान होंगे।
साथ ही दस्तावेज पूरा होने के बाद 30 दिन के अंदर क्लेम देना होगा। सभी कंपनियों को इरडा द्वारा तय 11 गंभीर बीमारियों की अब अपनी सूची में रखना होगा।
अब कोई भी व्यक्ति 65 साल की उम्र तक स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेगा। यहीं नहीं, एक बार बीमा करा लेने के बाद पूरी उम्र आप उसका नवीनीकरण भी करा सकेंगे।
इसी तरह किसी भी कंपनी की नई पॉलिसी लेने के बाद यदि वह पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आपके पास उसे 15 दिन के अंदर वापस करने का भी विकल्प होगा।
हालांकि इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए लागू होने वाले नियमों को अगले तीन महीने के लिए टाल दिया है। जीवन बीमा संबंधी नए निर्देश अब 1 जनवरी 2014 से लागू होंगे।
इसके तहत कंपनियों को उम्र के आधार पर न्यूनतम डेथ वैल्यू का भी उल्लेख पॉलिसी में करना होगा, जिस पर 45 साल से कम उम्र और उससे ज्यादा की उम्र के आधार पर कंपनियों को पॉलिसी के आधार पर क्लेम की राशि तय करनी होगी।
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साथ ही पॉलिसी बीच में सरेंडर करने पर आपको सरेंडर वैल्यू भी ज्यादा मिलने आदि का प्रावधान किया जाएगा।