खुशखबर: एनपीएस से पूरा पैसा निकाल सकेंगे सब्सक्राइबर्स, जानें क्या है नियम
पीएफआरडीए के मुताबिक, जिस एनपीएस सब्सक्राइबर का कुल पेंशन कॉर्पस पांच लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
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कोरोना वायरस महामारी ने लोगों को बहुत परेशान किया है। इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। निवेशक भी मुनाफे को लेकर चिंतित हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बचत करना आसान नहीं है। कब उनकी सारी सैलरी खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। कम पैसे खर्च करने की पूरी कोशिश के बावजूद मध्यमवर्गीय परिवार पैसा नहीं बचा पाते। ऐसे में अब पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने एनपीएस ग्राहकों को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है।
एनपीएस से पूरा पैसा निकाल सकेंगे सब्सक्राइबर्स
पीएफआरडीए के मुताबिक, जिस एनपीएस सब्सक्राइबर का कुल पेंशन कॉर्पस पांच लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मौजूदा समय में, नेशनल पेंशन सिस्टम के ग्राहकों को रिटायरमेंट के समय या 60 साल की आयु पूरी होने पर दो लाख रुपये का पेंशन फंड होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है और वे बाकी 60 फीसदी राशि की निकासी कर सकते हैं।
समय पूर्व निकासी सीमा भी बढ़ी
इसके साथ ही पेंशन रेग्युलेटर ने एक गेजेट नोटिफिकेशन में कहा है एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
प्रवेश करने की अधिकतम आयु भी बढ़ी
इसके साथ ही रेग्युलेटर ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।
घर बैठे खोलें NPS खाता
पीएफआरडीए एनपीएस से जुड़ने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की सुविधा देता है। ई-हस्ताक्षर के जरिए बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकता है।
- इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
- अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें।
- आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफाई किया जाएगा। इसके साथ आपको बैंक खाते का डिटेल भी भरनी होगी।
- अब अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें। इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
- आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा।
- अब आपको एनपीएस में निवेश करना होगा।
- पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर जेनरेट हो जाएगा। साथ ही आपको पेमेंट की रसीद भी मिल जाएगी।
- अब 'e-sign/print registration form' पेज पर जाएं और पैन व नेट बैंकिंग के साथ रजिस्टर करें।
- इससे आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी आपको एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।