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31 मार्च से पहले करें आधार को पैन से लिंक, आईटीआर के लिए इन बातों का रखें ध्यान

Sat, 09 Mar 2019 05:38 PM IST
अभिषेक त्यागी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: अभिषेक त्यागी Updated Sat, 09 Mar 2019 05:38 PM IST
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link pan with aadhaar before 31 march, these are important things for filing income tax return
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने 31 मार्च की समय सीमा को जारी किया था। अभी भी 19 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में आयकर रिटर्न भरने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी समयसीमा तय कर दी है। 

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42 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड

अभी तक आयकर विभाग देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तय किया है।

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ऐसे पता करें पैनकार्ड का स्टेटस

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है या फिर नहीं कराया है, इसका स्टेटस आसानी से पता चल सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर इसका स्टेटस जान सकते हैं।

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फॉलो करें यह प्रोसेस

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट  incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। 
  • यहां पर Know Your PAN के नाम से ऑप्शन है।  
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। 
  • इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। 
  • आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा।  
  • इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा।
  • रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। 

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ऐसे कराएं लिंक

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
  • यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
  • अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
  • लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें।
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।

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सांकेतिक तस्वीर

टैक्स बचाने के लिए करें इनका इस्तेमाल

आप अपने सभी बैंक खातों पर मिलने वाले ब्याज पर छूट ले सकते हैं। आयकर कानून के अधिनियम 80TTA के तहत एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर छूट मिलने का प्रावधान है। इसमें डाकघरों में शामिल खाते भी शामिल हैं। 

अगर आपके वेतन में एचआरए का जिक्र नहीं है, लेकिन किराये के घर में रहते हैं तो फिर हर माह देने वाले किराये को रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह क्लेम आपको अपने माता-पिता, बीवी या फिर बच्चों के नाम घर पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। अधिनियम 80GG में इसके लिए प्रावधान किया गया है। 

माता-पिता, बच्चे, छोटे भाई-बहन और पत्नी के इलाज पर 40 से 80 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। आयकर कानून के अधिनियम 80DDB के तहत आप कई गंभीर बीमारियों के लिए छूट ले सकते हैं। इन बीमारियों में एटेक्सिया, एड्स, कैंसर, डिमेंशिया, हैजा, थैलासीमिया, किडनी फेल होना, पार्किंसन, हीमोफीलिया, डिस्टोनिया और एफेशिया शामिल हैं।

रिटर्न फाइल के लिए जरूरी छह दस्तावेज

  • सैलरी स्लिप
  • आधार कार्ड
  • फॉर्म 16, 16ए
  • फॉर्म 26एएस
  • बैंक की तरफ से मिलने वाला ब्याज विवरण
  • कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), पीपीएफ, म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस स्कीम, बीमा और एनपीएस में किया निवेश 
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