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अब आप नहीं कर सकेंगे डुप्लीकेट पैन का इस्तेमाल

Wed, 13 Apr 2016 02:42 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 13 Apr 2016 02:42 PM IST
सार

  • आयकर विभाग ने डुप्लीकेट पैन पर अंकुश के लिए ढूंढा नया टेक्नोलॉजी टूल 
  •  टूल की मदद से डुप्लीकेट पैन की पहचान के साथ इसे किया जा सकेगा खत्म 
     

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IT gets tool to find duplicate pan card
पैन

विस्तार

सालों की मेहनत के बाद आयकर विभाग ने डुप्लीकेट पैन कार्ड पर अंकुश के लिए नया टेक्नोलॉजी टूल ढूंढ लिया है। इस टूल की मदद से आयकर विभाग के कर्मचारी डुप्लीकेट पैन कार्ड को खत्म भी कर सकेंगे। आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स बिजनेस ऐप्लीकेशन-परमानेंट अकाउंट नंबर (आईटीबीए-पैन) नाम से एक महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट प्लेटफॉर्म को परिचालन में लाया जा रहा है।

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यह प्लेटफार्म आयकर विभाग के कर्मचारियों और पैन जारी करने वाले इंटरमीडिएरीज की डुप्लीकेट पैन नंबर की पहचान करने में मदद करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले विभाग मैनुअल तरीके से डुप्लीकेट पैन पर अंकुश लगाने का काम करता था लेकिन यह तरीका फुल प्रूफ नहीं था। लेकिन नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेहद सटीक है। पुराने पैन कार्डों के मामलों में उन्होंने कहा कि मैनुअल सिस्टम जारी रखना पड़ेगा।
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उन्होंने कहा कि पुराने सिस्टम में ऐसे बहुत मामले नहीं हैं। सूचना मिलने पर ऐसे मामलों को सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। कोई कंपनी दो पैन कार्ड रख कर कर देने से न बच जाए यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग वर्षों से स्मार्ट टूल की तलाश में था। 

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डुप्लीकेट पैन की पहचान के साथ इसे किया जा सकेगा खत्म 

IT gets tool to find duplicate pan card
पैन

ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां कर चोरी और काले धन मामलों की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने पाया है कि आर्थिक धोखाधड़ी के लिए डुप्लीकेट पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया

आयकर विभाग के ताजा संचार में कहा गया है कि नई प्रक्रिया किसी व्यक्ति को आवंटित किए गए डुप्लीकेट पैन की पहचान और उसके सरेंडर में मदद करेगी, जिससे एक पैन धारक को आवंटित किए गए डुप्लीकेट पैन के और इस्तेमाल को रोका जा सके।

नया सिस्टम आईटीबीए- पैन प्लेटफॉर्म पर डुप्लीकेट पैन की मौजूदगी का पता लगाने के बाद आयकर विभाग को आवेदकों को यह सूचना देने का निर्देश देता है कि वे संबंधित असेसिंग ऑफीसर से संपर्क कर डुप्लीकेट पहचान को सरेंडर करें और अगर आवेदक ऐसा नहीं करता है तो सिस्टम सही पैन की पहचान कर डुप्लीकेट पहचान को खत्म कर देगा।

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