विज्ञापन में गुमराह नहीं कर सकेंगी बीमा कंपनियां, इरडा ने जारी किए दिशा-निर्देश
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बीमा कंपनियां उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए अब भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि बीमा उत्पादों के विज्ञापन स्पष्ट और निष्पक्ष होने चाहिए। इससे ग्राहकों के मन में सुरक्षा को लेकर काल्पनिक भावनाएं नहीं पैदा होनी चाहिए।
इरडा ने सर्कुलर जारी कर बीमा कंपनियों को विज्ञापन को लेकर बताया है कि वे क्या करें और क्या न करें। इसके तहत सभी बीमा उत्पादोें के विज्ञापन स्पष्ट संदेश वाले और निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। इरडा ने कहा है कि कंपनियों को ग्राहकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उचित मैटेरियल, डिजाइन, पेपर का आकार, रंग, शब्दों का आकार और फॉन्ट, टोन एवं वॉल्यूम का इस्तेमाल करना होगा।
इसके अलावा उत्पाद से जुड़े अनिवार्य खुलासे भी उसी भाषा में होने चाहिए, जिसमें पूरा विज्ञापन है। कंपनियां बीमा उत्पाद के लाभ या नाम को उस संदर्भ में पेश नहीं कर सकती हैं, जिससे ग्राहक के मन में सुरक्षा के काल्पनिक विचार पैदा हों। इसके अलावा बीमा कारोबार की अनुमति देने वाले लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को अपनी पहचान और संपर्क विवरण का भी उल्लेख करना होगा।
ऑनलाइन विज्ञापनों पर भी सख्ती
इरडा ने कहा है कि अगर कोई कंपनी बीमा उत्पाद का ऑनलाइन विज्ञापन जारी करती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को उत्पाद की प्रमुख विशेषताएं, नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके किसी भी जोखिम या नियम की जानकारी को छुपाया नहीं जा सकता है। नियामक ने कहा कि बीमा उत्पाद के बारे में ग्राहकों तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचाने से उनमें भरोसा कायम किया जा सकता है, जिसका लाभ आखिरकार कंपनियों को ही मिलेगा।