फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   Income Tax Return ITR filing deadline extended from Dec 31 to 10 January 2021 for these taxpayers

ITR दाखिल करने की तारीख फिर बढ़ी, अब 10 जनवरी तक देना होगा रिटर्न

Wed, 30 Dec 2020 06:41 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 30 Dec 2020 06:41 PM IST
विज्ञापन
Income Tax Return ITR filing deadline extended from Dec 31 to 10 January 2021 for these taxpayers
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि - फोटो : iStock

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब व्यक्तिगत करदाता 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समय अवधि में किया गया विस्तार उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है।

विज्ञापन


इन श्रेणी में वे ही लोग आएंगे, जिन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है। यह तीसरी बार है जब आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।
विज्ञापन

 


व्यक्तिगत ITR दाखिल करने वालों की संख्या घटी
बता दें कि इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था। 

आयकर विभाग ने ट्वीट में बताया 

आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि, 'आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।' दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में से 2.52 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है। पिछले साल 29 अगस्त 2019 तक यह आंकड़ा 2.77 करोड़ का रहा था। 29 दिसंबर तक एक करोड़ आईटीआर-4 दाखिल किए गए। वहीं 29 अगस्त 2019 तक 99.50 लाख आईटीआर-4 दाखिल किए गए।

ITR दाखिल करने के लिए क्या करें

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किन दस्तावेजों का होना जरूरी है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें।
  • आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुए भर सकता है। 
  • वहीं आईटीआर-4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक है। 
  • आईटीआर-3 और 6 व्यवसायियों के लिए है।
  • आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है। 
  • आईटीआर-5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए है।
  • आईटीआर-7 उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed