{"_id":"5d42bef28ebc3e6ce37837ac","slug":"income-tax-return-filing-become-easier-cbdt-starts-new-facility","type":"story","status":"publish","title_hn":"करदाताओं के लिए सरल हुआ रिटर्न दाखिल करना, आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
करदाताओं के लिए सरल हुआ रिटर्न दाखिल करना, आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा
Thu, 01 Aug 2019 03:59 PM IST
paliwal पालीवाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: paliwal पालीवाल
Updated Thu, 01 Aug 2019 03:59 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिये ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न दायर करने के लिए गुरुवार को एक नई सरल सुविधा शुरू की है। यह सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शुरू हो गयी है। इसे ‘ई-फाइलिंग लाइट’ सुविधा का नाम दिया गया है।
विज्ञापन
विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा, ‘‘आयकर विभाग करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न भरने को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल का सुविधाजनक संस्करण ‘ई-फाइलिंग लाइट’ शुरू कर रहा है।’’उसने कहा, ‘‘इसका इस्तेमाल होम पेज पर ‘ई-फाइलिंग लाइट’ बटन दबाकर किया जा सकता है।
विज्ञापन
सभी सेवाओं के साथ उपलब्ध मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल को ‘पोर्टल लॉगइन’ बटन दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।’’एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेब पोर्टल पर नया ‘लाइट’ टैब पेश किया गया है। करदाता जब एक बार अपने पेज पर लॉग इन करेंगे, उन्हें सिर्फ वही लिंक मिलेंगे जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न और 26एएस भरने के लिये आवश्यक हैं।
विज्ञापन
करदाता पहले से भरे गये रिटर्न या एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तथा पहले से भरे गये रिटर्न को देख सकते हैं।उन्होंने कहा कि ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपालन, वर्कलिस्ट और प्रोफाइल सेटिंग जैसे अन्य नियमित टैब ‘लाइट’ संस्करण से हटा दिये गये हैं। ये टैब स्टैंडर्ड संस्करण के साथ उपलब्ध हैं।
अधिकारी ने कहा कि ‘लाइट’ संस्करण का लक्ष्य सभी प्रकार के करदाताओं को आसानी से तुरंत आयकर रिटर्न भरने में सक्षम बनाना है।सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये निजी करदाताओं के रिटर्न भरने की समयसीमा 23 जुलाई को 31 अगस्त तक के लिये बढ़ा दी है।