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आयकर विभाग ने 20 लाख लोगों को दिया 62361 करोड़ का रिफंड, आप भी चेक करें स्टेटस

Sat, 04 Jul 2020 12:54 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sat, 04 Jul 2020 12:54 PM IST
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Income Tax Department Refunded 62361 Crore rupees To More Than 20 Lakh Taxpayers during coronavirus
टैक्स - फोटो : pixabay

कोरोना काल में आयकर विभाग ने 62,000 करोड़ रुपय से ज्यादा का टैक्स रिफंड किया है। 8 अप्रैल से 30 जून 2020 तक विभाग ने 20 लाख से भी अधिक करदाताओं को कुल 62,361 करोड़ रुपये रिफंड के तौर पर दिए। कोरोना महामारी के समय में करदाताओं की मदद की जा सके, इसलइ सरकार ने ये रिफंड किया। 

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मालूम हो कि आयकर विभाग ने टैक्स रिफंड प्रति मिनट 76 केस के हिसाब से किया है। 56 हफ्तों की इस अवधि में सीबीडीटी ने 20.44 लाख से भी अधिक मामलों में टैक्स रिफंड किया है। 
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इस संदर्भ में आयकर विभाग ने कहा कि वह ना सिर्फ टैक्सपेयर फ्रेंडली है, बल्कि कोरोना महामारी जैसे मुश्किल वक्त में वह करदाताओं को पैसे भी मुहैया करा रहा है। कुल टैक्स रिफंड में से 23,453.57 करोड़ रुपये 19,07,853 टैक्सपेयर्स को दिए गए हैं। वहीं 38,908.37 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स 1,36,744 मामलों में रिफंड किया गया है। 
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इस साल किसी को भी आयकर विभाग को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। सीबीडीटी ने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स तुरंत ही ईमेल का जवाब दें, ताकि जिनका रिफंड नहीं मिल सका है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई।

आगे जानते हैं आप कैसे आयकर रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इन तरीकों से करें रिफंड की जांच
करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है। 

स्थिति जांचने का पहला तरीका

  • करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पैन और पासवर्ड से अपना अकाउंट लॉगइन करें।
  • अब रिव्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें और असेसमेंट ईयर का चयन करें। 
  • इसके बाद भरे गए रिटर्न फॉर्म से संबंधित एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। 
  • सामने जो पेज खुलेगा उसमें रिटर्न भरने और ई-सत्यापन की तारीख के साथ आपका रिफंड जारी होने की स्थिति भी दिख जाएगी।


आगे जानते हैं स्थिति जांचने का दूसरा तरीका।

एनसीडीएल पर जानें स्थिति

  • आयकर विभाग की ओर से बैंक को रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद टिन एनसीडीएल की वेबसाइट पर स्थिति जान सकते हैं।
  • इसके लिए करदाता https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं।
  • यहां अपने पैन का ब्योरा और असेसमेंट ईयर डालें।
  • कैप्चा भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और आपको स्क्रीन पर अपने रिफंड की स्थिति दिख जाएगी। इसमें भुगतान का प्रकार, रेफरेंस नंबर और तारीख लिखी होगी। 
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