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ITR रिटर्न ई-फाइल करने की सुविधा शुरू, 31 जुलाई तक मिलेगी सुविधा
amarujala.com - Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Thu, 04 May 2017 05:15 PM IST
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर की ई-फाइलिंग करने की सुविधा को शुरू कर दिया है। सभी करदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
इस पोर्टल पर करना होगा रिटर्न फाइल
इसके लिए विभाग ने अपने आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefilling.gov.in पर सभी नए आईटीआर फॉर्म को उपलब्ध करा दिया है। इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए आधार नंबर की जरुरत पड़ेगी।
अधिकारी ने कहा कि टैक्सपेयर को अपने पिछले साल के आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस, सेविंग सर्टिफिकेट, फॉर्म 60 और टैक्स से जुड़े अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे।
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आधार से करना ई-वैरिफाई
अधिकारी ने बताया कि टैक्सपेयर को अपने आईटीआर की ई-वैरिफिकेशन आधार से करना होगा। इसके बाद ITR-V (एक्नॉलेजमेंट फार्म) को बंगलुरू नहीं भेजना होगा। अधिकारी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अभी तक 259831 आईटीआर ई-वैरिफाई हो चुकें हैं। विभाग ने इस वित्त वर्ष के लिए 7 आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। विभाग ने पैन कार्ड अप्लाई करने वालों के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है।
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इस पोर्टल पर करना होगा रिटर्न फाइल
इसके लिए विभाग ने अपने आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefilling.gov.in पर सभी नए आईटीआर फॉर्म को उपलब्ध करा दिया है। इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए आधार नंबर की जरुरत पड़ेगी।
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अधिकारी ने कहा कि टैक्सपेयर को अपने पिछले साल के आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस, सेविंग सर्टिफिकेट, फॉर्म 60 और टैक्स से जुड़े अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे।
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आधार से करना ई-वैरिफाई
अधिकारी ने बताया कि टैक्सपेयर को अपने आईटीआर की ई-वैरिफिकेशन आधार से करना होगा। इसके बाद ITR-V (एक्नॉलेजमेंट फार्म) को बंगलुरू नहीं भेजना होगा। अधिकारी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अभी तक 259831 आईटीआर ई-वैरिफाई हो चुकें हैं। विभाग ने इस वित्त वर्ष के लिए 7 आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। विभाग ने पैन कार्ड अप्लाई करने वालों के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है।