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अगर एटीएम से निकल जाएं नकली नोट तो अपनाएं ये तरीके

Thu, 23 Jun 2016 08:12 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 23 Jun 2016 08:12 PM IST
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if you got bogus note from ATM, follow these instruction
- फोटो : getty images

जाली नोट रखना अवैध है, अगर किसी एटीएम से कोई नकली नोट निकल आता है तो और भी मुसीबत बढ़ जाती है। अनजाने में किसी दुकान पर कुछ खरीदने चले जाओ और वो दुकानदार उस नकली नोट को पहचान ले तो पुलिस तक का केस हो जाता है। कई बार एटीएम से कटे-फटे नोट भी निकल आते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं वो तरीके, जिनसे आप नकली नोट की समस्या से बच सकते हैं। 

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अगर एटीएम से कैश निकालते समय कोई नोट नकली निकल आता है तो तुरंत एटीएम में मौजूद गॉर्ड से इसके बारे में शिकायत करें। हर एटीएम में गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है, जिस पर आप को नोट का नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर साइन करने होते हैं।
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उस रजिस्टर पर गार्ड को भी साइन करने होते हैं। आप अपनी शिकायत का स्नैपशॉट अर्थात उस रजिस्टर से जिस पर शिकायत लिखी हो उस का फोटो अपनी मोबाइल से खींच लें। और एटीएम से संबंधित बैंक में जाकर शाखा प्रबंधक को दिखाएं।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक में नकली नोट की जांच के लिए स्कैनर लगाना जरूरी है।

आरबीआई से लेकर पुलिस तक जाने का विकल्प है आप के पास

if you got bogus note from ATM, follow these instruction

आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा। अगर सही में नोट नकली पाएगा तो वो उसे आपसे ले लेगा और अपने करंसी चेस्ट में भेज देगा। जहां पर नोट को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बदले में बैंक आपको अपनी तरफ से नया नोट जारी किया जाएगा। 

कई बार बैंक आपकी इन मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में आप आरबीआई के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको आरबीआई की तरफ से नियुक्त बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेजनी होगी।

आरबीआई के सभी रीजनल ऑफिस में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप आरबीआई को ई-मेल भी भेज सकते हैं। ई-मेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप संबंधित बैंक और आरबीआई को इसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज करें।

आरबीआई को उसकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर पब्लिक के लिए बने कंपलेंट सेक्शन पर भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। नकली नोट मिलने के केस में आप पुलिस के पास जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

एफआईआर दर्ज कराते वक्त पुलिस को सारे ठोस सबूत सौंपे। नकली नोट को रखना या फिर उसको चलाना एक क्राइम है। अगर आप की वजह से कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है। पुलिस आपसे कई सवाल पूछेगी और उसके बाद अपनी जांच करेगी।

जांच के दौरान पुलिस आपको बेवजह तंग नहीं करेगी और बैंक भी आपके ऊपर किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं।

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