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31 अगस्त के बाद रद्दी हो जाएंगे 20 करोड़ पैन कार्ड, यह है कारण

Tue, 09 Jul 2019 08:41 AM IST
paliwal पालीवाल शिशिर चौरसिया, नई दिल्ली
शिशिर चौरसिया, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Tue, 09 Jul 2019 08:41 AM IST
सार

  • पैन कार्ड होने के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं लोग, लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने में हो रहा इस्तेमाल
  • 31 अगस्त, 2019 तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ने जरूरी
  • 43 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं देश में
  • रद्द होने के बाद बैंकिंग गतिविधियों या अन्य जगहों पर नहीं कर सकेंगे पैन का इस्तेमाल 

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if not linked your pan card with aadhaar than it will become bogus after 31 august

विस्तार

देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड रद्दी होने के कगार पर हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त, 2019 तक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, ट्रस्ट या किसी अन्य श्रेणी में जारी पैन कार्ड को यदि आधार संख्या से नहीं जोड़ा जाता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। 

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आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हो। अभी देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। 
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उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे आधार नंबर लेने के लिए 40 दिन से भी ज्यादा का समय मिलेगा। इतने दिनों में तो आधार संख्या आसानी से मिल सकती है। 

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ऐसे लोग होंगे प्रभावित

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला उन लोगों को प्रभावित करेगा, जिन्होंने किसी और काम के लिए पैन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन अभी तक रिटर्न दाखिल करना शुरू नहीं किया है या आधार संख्या से नहीं जोड़ा है। आयकर विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि पैन कार्ड बनवाकर इसका इस्तेमाल बैंकों से लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने में हो रहा है।


ऐसे व्यक्ति पैन कार्ड के सहारे बैंकों में बड़ी रकम की निकासी या जमा करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है। कुछ लोग पहचान पत्र के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं तो कोई नेपाल और भूटान में भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी इसे दिखाते हैं। इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए वित्त विधेयक 2019 में ऐसा प्रावधान किया गया है।

आयकर कानून में संशोधन का प्रस्ताव

अधिकारी ने बताया कि आयकर कानून की धारा-139एए में एक उपधारा जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि व्यक्ति 31 अगस्त, 2019 तक पैन कार्ड को आधार संख्या से नहीं जोडता है तो एक सितंबर, 2019 से उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। एक बार पैन अमान्य होते ही वह आयकर विभाग के डाटा बेस से हट जाएगा और उसका उपयोग बैंकिंग गतिविधियों या अन्य जगहों पर नहीं हो पाएगा।

22 लाख पैन कार्ड आधार से जुड़े

वित्त मंत्रालय से मिली सूचना के मुताबिक, इस समय करीब 22 करोड़ पैन कार्ड ही आधार से जुड़ गए हैं। यदि आयकर विभाग द्वारा जारी कुल पैन कार्ड को देखें तो यह करीब 43 करोड़ है। इसका मतलब कि 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन के अमान्य होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। हालांकि, ऐसे पैन कार्डधारकों को आधार संख्या से जोड़ने का अभी भी डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त है। यदि वे इस अवधि में पैन-आधार लिंक कर लेते हैं तो पैन कार्ड मान्य होगा। 

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