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Alert: अगर बैंक में जमा है एक लाख से ज्यादा तो भूल जाइये पैसा, यह है आरबीआई का नियम

Mon, 19 Feb 2018 05:49 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 19 Feb 2018 05:49 PM IST
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if deposited more than 1 lakh rupees in bank than your money can be lost, says rbi
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पंजाब नेशनल बैंक में हुए 114 अरब के महाघोटाले के बाद इसकी भरपाई करने में सभी बैंकों (जो इस घोटाले से बेहाल हो गई हैं)  की कमर टूट जाएगी, अगर सरकार अपनी तरफ से बेलआउट करने से मना कर देती है।
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भविष्य में अगर पंजाब नेशनल बैंक आपकी जमा रकम से इस घोटाले की भरपाई करता है तो फिर एक लाख रुपये से ज्यादा की रकम को आपको भूलना होगा। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए नियमों के अनुसार है। 
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यह है आरबीआई का नियम
आरबीआई की तरफ से जमाकर्ताओं को उनके जमा धन पर मिलने वाले इन्श्योरेंस कवर पर कुछ नियम बनाए हैं। डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के नाम से बने इन नियमों के अनुसार बैंकों में आपके द्वारा जमा किए गए रकम में से केवल 1 लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवर है। यह कवर सभी तरह के खातों पर लागू है। हम आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लिखे नियम को भी यहां दे रहे हैं। 
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What is the maximum deposit amount insured by the DICGC?
Each depositor in a bank is insured upto a maximum of Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh) for both principal and interest amount held by him in the same capacity and same right as on the date of liquidation/cancellation of bank's licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.


मौजूदा समय में बैंक में रखी आपकी कुल रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपये सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, तो लाखों रुपये की आपकी बचत में से सिर्फ 1 लाख रुपये की डिपॉजिट सुरक्षित रहेगी। इससे ज्‍यादा जितनी भी राशि होगी वह रकम डूब जाएगी।

जानें क्या है बैंक गारंटी के तहत ग्राहक सुरक्षा

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मान लीजिए आपका किसी बैंक में खाता है और उसमें मूलधन व ब्याज मिलाकर के 15 लाख रुपये का बैलेंस है और किसी वजह से बैंक दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने की वजह से वह जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस बैंक को कम से कम 1 लाख रुपये आपको देने ही होंगे। हालांकि 1 लाख से ज्यादा जितनी भी रकम होगी (14 लाख रुपये), उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।

निजी,सरकारी सभी तरह की बैंकों पर लागू नियम
आरबीआई का यह नियम सभी बैंकों पर लागू है। इनमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। इस हिसाब से देंखे तो पीएनबी इस महाघोटाले के बाद दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है।

अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से पीएनबी को भरपाई नहीं करती है, तो बैंक दिवालिया हो सकता है। हालांकि यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। बैंक डूबेगी या नहीं, इसकी संभावना बहुत नगण्‍य है क्‍योंकि बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास है और सरकार ने लोगों का आश्‍वस्‍त किया है। बैंक का भी बयान आया है कि हालात नियंत्रण में है। 

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