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अब नहीं छुपा पाएंगे ब्लैक मनी, नया पोर्टल लगाएगा टैक्स चोरी पर लगाम
amarujala.com - Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Wed, 17 May 2017 08:06 AM IST
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arun jaitley
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सरकार ने काले धन और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक क्लीन मनी पोर्टल लांच किया है, जिससे की उन लोगों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा कि जो कि बिना बताए काले धन को छुपा रहे हैं या फिर उससे कोई बड़ी खरीददारी कर रहे हैं।
इस पोर्टल को लांच करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की उन लोगों पर नजर हैं जिनको अभी भी लगता है कि वो टैक्स की चोरी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के द्वारा लांच की गई इस वेबसाइट के जरिए सरकार को उन लोगों के बारे में भी पता चल जाएगा जो कि अभी तक टैक्स चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने काले धन को बड़ी खरीददारी या फिर उसको जमा कर रहे हैं।
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अभी तक सरकार ने 18 लाख लोगों को इस पोर्टल के जरिए पकड़ लिया है, जिनके ट्रांजेक्शन उनकी प्रोफाइल से काफी ज्यादा हो रहे हैं।
सरकार करेगी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन
सरकार ने कहा है कि वो इस पोर्टल के माध्यम से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन करेगी। जैसे ही व्यक्ति अपना पैन नंबर सबमिट करेगा वैसे ही '2016 के कैश ट्रांजेक्शन' नाम से एक लिंक वेबसाइट पर दिखेगा।
वहां पर टैक्सपेयर को अपने ट्रांजेक्शन वैरिफाई करवाने के लिए डिटेल भरनी होगी। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएमएस और ई-मेल के जरिए उनको ट्रांजेक्शन वैरिफाई करने के बारे मे सूचित करेगी।
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इस पोर्टल को लांच करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की उन लोगों पर नजर हैं जिनको अभी भी लगता है कि वो टैक्स की चोरी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के द्वारा लांच की गई इस वेबसाइट के जरिए सरकार को उन लोगों के बारे में भी पता चल जाएगा जो कि अभी तक टैक्स चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने काले धन को बड़ी खरीददारी या फिर उसको जमा कर रहे हैं।
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अभी तक सरकार ने 18 लाख लोगों को इस पोर्टल के जरिए पकड़ लिया है, जिनके ट्रांजेक्शन उनकी प्रोफाइल से काफी ज्यादा हो रहे हैं।
सरकार करेगी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन
सरकार ने कहा है कि वो इस पोर्टल के माध्यम से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन करेगी। जैसे ही व्यक्ति अपना पैन नंबर सबमिट करेगा वैसे ही '2016 के कैश ट्रांजेक्शन' नाम से एक लिंक वेबसाइट पर दिखेगा।
वहां पर टैक्सपेयर को अपने ट्रांजेक्शन वैरिफाई करवाने के लिए डिटेल भरनी होगी। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएमएस और ई-मेल के जरिए उनको ट्रांजेक्शन वैरिफाई करने के बारे मे सूचित करेगी।