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पीएफ खाताधारकों के लिए बुरी खबरः नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट होने पर देना होगा टैक्स

Thu, 16 Nov 2017 12:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Thu, 16 Nov 2017 12:33 PM IST
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EPF account holder have to give tax on interest if Resigned retired or terminated
EPF

नौकरी छोड़ने, निकाले जाने या फिर रिटायर होने के बाद भी किसी कर्मचारी को उसके ईपीएफ खाते में मौजूद पैसे पर जो ब्याज मिला उसपर टैक्स देना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कर्मचारी के खाते में जमा हो रहे पीएफ पर जो ब्याज मिलेगा वह टैक्स के दायरे में आता है। यह बात आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) की बेंगलुरु बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही है।

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फैसले में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देता है तो उसका EPF अकाउंट चालू रहता है जिसपर उसको तबतक ब्याज मिलता रहता है जबतक कि वह पैसे निकालने के लिए अर्जी ना दे। वहीं अगर कोई शख्स 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो उसके तीन साल बाद अकाउंट बंद होता है जिसके बाद उसको ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है।

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क्या था मामला

EPF account holder have to give tax on interest if Resigned retired or terminated
EPFO
एक शख्स बेंगलुरू की सॉफ्टवेयर कंपनी में 26 साल काम करने के बाद 2012 में रिटायर हो गया था। रिटायर होने के वक्त उसके अकाउंट में 37.93 लाख रुपए थे। उसने वह पैसा 9 साल बाद 2011 में निकाले, तब वह 37.93 से बढ़कर 82 लाख रुपए हो गए थे। इसमें 44 लाख रुपए का ब्याज भी शामिल था। शख्स ने बिना टैक्स दिए वह पैसे निकाल लिए। सुनवाई में ITAT ने माना कि रिटायरमेंट के बाद मिले ब्याज पर टैक्स देना होगा।
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