कोरोना काल में पेंशनधारकों को राहत, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना काल में पेंशनधारकों को राहत दी है। संगठन की ओर से ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में यह राहत दी गई है। इसके तहत अब पेंशनधारक 28 फरवरी 2021 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह राहत उन पेंशनधारकों को खास तौर पर उन पेंशनधारकों के लिए है जो साल 2015 के किसी भी महीने में यह प्रमाणत्र जमा नहीं कर पाए थे।
In view of #COVID19, Employees' Provident Fund Organisation has extended time limit up to February 28, 2021 for submission of Life Certificate in respect of Pensioners drawing pension under EPS 1995 & whose Life certificate is due in any month till February 28,2021: Govt of India
— ANI (@ANI) November 28, 2020विज्ञापन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। इससे करीब 35 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह और बुजुर्गों को कोरोना संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए जीवन प्रमाणपत्र को जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया गया है।
पहले इसकी अंतिम समयसीमा 30 नवंबर थी। यह राहत उन पेंशनधारकों के लिए है जो ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पा रहे हैं। मौजूदा समय में पेंशनधारक जीवन प्रमाणपत्र साल के दौरान किसी भी समय 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। यह जारी करने की तारीख से लेकर एक साल की अवधि तक मान्य होता है।
ईपीएफओ ने बताया कि इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान ऐसे 35 लाख पेंशनधारकों के लिए पेंशन नहीं रोकी जाएगी जो नवंबर 2020 के दौरान अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सकेंगे। पेंशनधारकों को हर साल नवंबर पेंशन खाते वाले बैंक में जीवन प्रमाण पत्रजमा करना होता है।