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Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   deadline for Income Tax Return filing is 31 august know important details

भारी जुर्माने से बचने के लिए जल्द फाइल करें ITR, सिर्फ सात दिन बाकी

Sun, 25 Aug 2019 03:09 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sun, 25 Aug 2019 03:09 PM IST
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deadline for Income Tax Return filing is 31 august know important details
INCOME TAX (फाइल फोटो)

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में सिर्फ सात दिन ही बचे हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने रिटर्न को नहीं दाखिल किया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनका आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 

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पहले 31 जुलाई थी आखिरी तारीख

इसके पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। तारीख बढ़ाने से लोगों को एक महीने का अतिरिक्त समय मिला है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह फैसला लिया था। 

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इनके लिए 31 अगस्त है आखिरी तारीख

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, इन तीनों ही वर्गों के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 है। लेकिन कंपनी और कंपनी के वर्किंग पार्टनर्स जैसे अन्य वर्गों के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं है।  

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इन वर्गों के लिए 30 सितंबर है आखिरी तारीख

ऐसी कंपनियां, फर्म का वर्किंग पार्टनर, इंडिविजुअल या अन्य एंटिटी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग जरूरी है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं ऐसे असेसीज जिन्हें सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है। बता दें कि सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट तब जमा कराना पड़ता है जब टैक्सपेयर ने संबंधित वित्त वर्ष में दूसरे देश से लेनदेन किया है। 

क्या होता है आकलन वर्ष ? 

आकलन वर्ष का मतलब उस वित्त वर्ष के अगले वर्ष से है जिस वित्त वर्ष की आमदनी का आकलन किया जा रहा हो। इसी वर्ष में आप पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2019-20 का आकलन वर्ष 2020-21 होगा।

लगेगा इतना जुर्माना

समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। 31 अगस्त 2019 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं एक जनवरी से 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 

ऐसे करें फाइल

  • ई-फाइल करने के लिए करदाता के पास पैन नंबर यूजर आई़डी और पासवर्ड होना चाहिए।
  • करदाता को incometaxindiaefiling.gov.in पर यूजरनेम व पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक करना होगा। 
  • क्लिक करने के बाद अपना असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म और सब्मिशन मो़ड बताना होगा। 
  • इसके बाद ‘Prepare and submit online’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इस पेज पर आपको अपनी जानकारी को भरना होगा और ई-वेरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी समस्त आय की जानकारी देनी होगी। 
  • इसके बाद कुल देय आयकर के बारे में पता चल जाएगा। 

ऐसे होगा दाखिल

इसके बाद आपको अपने कुल आयकर देय का भुगतान नेटबैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से करना होगा। इससे पहले आपको अपने रिटर्न का प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। अगर आप सारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं।

चाहिए होंगे ये दस्तावेज

आईटीआर फाइल करने के लिए आप पहले से ही सारी जरूरी दस्तावेज जमा कर लें। इसके लिए करदाताओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज जरूर होने चाहिए।

  • पैन कार्ड
  • आधार
  • कंपनी द्वारा जारी किया फॉर्म 16
  • फॉर्म 26एस
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