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इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है कोचिंग की फीस

Mon, 15 Apr 2013 01:26 PM IST
नई दिल्ली/अतुल कुमार गर्ग
नई दिल्ली/अतुल कुमार गर्ग Updated Mon, 15 Apr 2013 01:26 PM IST
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coaching fees not come in income tax

सवाल- इंजीनियरिंग में दाखिले की कोचिंग के लिए

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मैंने अपने बेटे का दाखिला एक कोचिंग संस्थान में कराया है। मेरा सवाल है कि क्या वहां दिए गए फीस पर आयकर में कटौती का लाभ मिलेगा?-अनिल श्रीवास्तव

जवाब- कोचिंग के लिए फीस पर कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।

सवाल- मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूं और मेरी सैलरी 10 हजार रुपये मासिक है तथा मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूं। मेरे संबंधी गल्फ में रहते हैं और अपने घर के लिए रकम मेरे खाते के जरिए भेजते हैं। मेरा खाता सरकारी बैंक में है। क्या बैंक इस रकम पर टैक्स काटेगा?- कैलाश चंद्र जोशी


जवाब- अगर रक्त संबंधी आपके खाते में रकम भेजता है तब इस पर टैक्स नहीं कटेगा अन्यथा आप पर टैक्स की देनदारी बन जाएगी।



सवाल- केंद्र सरकार में मैं एक कर्मचारी हूं और अपनी तनख्वाह से मैने अपनी पत्नी के नाम व्यापार शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि इस पैसे से अर्जित आय पर इनकम टैक्स का देनदार कौन होगा? यह देनदारी मेरी बनेगी या मेरी पत्नी की? -जी. गौरव
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जवाब- अगर यह रकम लोन के रूप में दी गई है तो इस पर आयकर की देनदारी आपकी पत्नी की बनेगी अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।


सवाल- मैं जीवन बीमा एजेंट हूं और कमीशन से मेरी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये है। कंपनी इसमें से 10 फीसदी यानी 15 हजार रुपये टीडीएस काटकर भुगतान करती है। सीए के जरिए मैं रिफंड लेता हूं। क्या मैं खुद रिफंड ले सकता हूं?- इसरार मलिक
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जवाब- अगर आप खुद ई-फाइलिंग के जरिए अपना रिटर्न भरें तो रिफंड पा सकते हैं।

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