पचास साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे पूरी पीएफ रकम
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रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों द्वारा अपने पीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकालने की प्रवृत्ति पर भवष्यि निधि संगठन (ईपीएफओ) लगाम कसने जा रहा है।
योजना के तहत इसके लिए कर्मचारी के पचास साल के होने या फिर सेवानिवृत्त होने तक कर्मचारियों द्वारा कुल जमा रकम का 10 फीसदी ईपीएफओ अपने पास जमा रखेगा।
हाल ही में हुई ईपीएफओ की समीक्षा बैठक में ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर केके जालान ने कर्मचारियों द्वारा रिटायर होने से पहले पीएफ खाते से रकम निकालने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रस्ताव दिया।
यूएन निभाएगा अहम भूमिका
प्रस्ताव के तहत पीएफ सदस्य के पचास साल के होने पर या फिर इससे पहले किसी खास कारणों पर ही पूरी रकम निकालने की मंजूरी होगी। इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संगठनों के साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इस प्रस्ताव के पक्ष में है।
इसके साथ ही बैठक में यह पाया गया कि एक बार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रणाली के पूरी तरह से काम करने पर समय से पहले पैसा निकालने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।