फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   alert for salary class, time started for submitting investment proof

सैलरी क्लास के लिए सूचनाः शुरू हुआ इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का समय

Sat, 08 Dec 2018 05:59 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 08 Dec 2018 05:59 PM IST
विज्ञापन
alert for salary class, time started for submitting investment proof
अगर आप किसी तरह की नौकरी में है और मिलने वाली सैलरी आयकर के दायरे में आती है, तो इसके लिए इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करना जरूरी होता है। इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का वक्त दिसंबर के अंत से लेकर के मार्च तक चलता है।
विज्ञापन


ये आपकी कंपनी पर निर्भर करता है कि वो किस तारीख तक आपसे इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए कहती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जमा करने होते हैं और इसके चक्कर में वो आखिरी वक्त तक परेशान होते हैं।
विज्ञापन


हम आपको आज बताने जा रहे हैं, उन इंवेस्टमेंट प्रूफ के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
 
क्यों जरूरी है इंवेस्टमेंट प्रूफ को रखना
 
मार्च से पहले कंपनी का एचआर आपसे पिछले 9 महीनों में किए गए इंवेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वह आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिए किए गए इंवेस्टमेंट की जांच कर ले। आपकी कंपनी आपको बाद में टैक्स ज्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिए ऐसा करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स काटती है, लेकिन मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किए गए इंवेस्टमेंट डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। ऐसा करने से कंपनी और आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है।

बीमा पॉलिसी ली है तो सब्मिट करें ये इंवेस्टमेंट प्रूफ

alert for salary class, time started for submitting investment proof

अगर आपने इस साल लाइफ या हेल्थ पॉलिसी में इंवेस्टमेंट किया है तो आपको प्रीमियम की रसीद देनी होगी। हेल्थ पॉलिसी की अवधि में अगर आप या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने अस्पताल में इलाज कराया है तो उसकी रसीद भी देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसका बिल भी देना होगा।
 
लोन लिया है तो पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत 
 
अगर आपने इस साल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में निवेश किया है और इसके लिए बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो फिर टैक्स सेविंग के लिए लोन रिपेमेंट का प्रूफ देना होगा। अगर इस साल में घर का पजेशन मिल गया है तो आप इस पर भी टैक्स में छूट ले सकेंगे। इसके लिए आपने रजिस्ट्री के वक्त जो स्टांप ड्यूटी चुकाई है, उसका प्रूफ अपनी कंपनी को देना होगा।

बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च पर भी मिलती है टैक्स छूट

बच्चों की पढ़ाई के वास्ते लिया एजूकेशन लोन का रिपेमेंट करने पर भी आपको टैक्स में लाभ मिलता है। इस तरह की छूट लेने के लिए आपको अपने बैंक से रिपेमेंट की रसीद लेनी होगी और ऑफिस में जमा कराना होगा। बच्चे की स्कूल फीस का पेमेंट किया है तो इसकी भी ओरिजनल रसीद जमा करनी होगी।

NPS,NSC में निवेश करने पर जमा करें पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट

alert for salary class, time started for submitting investment proof
सांकेतिक तस्वीर

 इस वित्त वर्ष में अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, पीपीएफ में इंवेस्टमेंटकिया है तो इनकम टैक्स में सेविंग के लिए आप इसका प्रूफ भी अपने ऑफिस में जमा करें। इसके लिए आप इनका अकाउंट स्टेटमेंट अथवा पासबुक की फोटोकॉपी को जमा कर सकते हैं।

एचआरए के लिए जमा करें रेंट रसीद

अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कंपनी में किराये की रसीद जमा करनी होंगी। मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों में किराये में काफी अंतर होता है।

अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और आठ हजार रुपए से ज्यादा मकान का किराया अदा करते हैं तो आप एचआरए भरकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई मकान है जिसको आपने किराये पर दे रखा है तो फिर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed