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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: पेंशन लेने के लिए जरूरी हुआ 'आधार'

Thu, 26 Dec 2019 06:42 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Thu, 26 Dec 2019 06:42 PM IST
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aadhaar card becomes mandatory for pmvvy scheme, government notifies

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत पेंशन पा रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार जरूरी कर दिया है। इस योजना की घोषणा 2017-18 और 2018-19 के बजट में की गई थी। इसमें लाभार्थियों को 8 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जरिए इस योजना को लागू किया जा रहा है।

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वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के लाभार्थियों को अब अनिवार्य रूप से आधार नंबर देना होगा या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह अधिसूचना 23 दिसंबर को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 के तहत जारी की गई थी।
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अधिसूचना में आगे कहा गया है कि इस योजना का लाभ उठा रहे किसी व्यक्ति के पास अगर आधार नंबर नहीं है या उन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं किया है तो उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। 2018-19 के आम बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये कर दी गई है। मार्च, 2020 तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

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बायोमीट्रिक फेल होने पर ऐसे मिलेगा लाभ

अगर खराब बायोमीट्रिक की वजह से आधार प्रमाणीकरण फेल हो जाता है तो वित्त मंत्रालय का वित्तीय विभाग इस बात का इंतजाम करेगा कि संबंधित व्यक्ति को आधार नंबर उपलब्ध कराया जाए। बायोमीट्रिक या समय आधारित ओटीपी संभव नहीं हो पाने की स्थिति में आधार लेटर मान्य होगा। उस लेटर पर स्थिति क्यूआर कोड को स्कैन कर उसे सत्यापित किया जाएगा।

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