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दान करते समय पड़ताल है जरूरी

Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
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Advise Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
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दान से जहां आप समाज कल्याण के लिए कुछ करते हैं, वहीं इससे आपको कर बचत में भी मदद मिलती है। लेकिन, दान करने से पहले पूरी सतर्कता के साथ यह पड़ताल जरूरी है कि आप दान पात्र संस्था को दे रहे हैं और वह इसका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए करेगी। इसके साथ ही संबंधित संस्था को दान की गई रकम की रसीद पर आप कर में कटौती का दावा कर सकते हैं।
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वेतनभोगी व्यक्ति दान कर आयकर कानून की धारा 80जी और 80जीजीए के तहत करछूट का दावा कर सकते हैं। स्कूल, मंदिर या अस्पताल ट्रस्ट, खेल संगठन, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक शोध संगठनों को दिए दान पर आप कर में कटौती का दावा कर सकते हैं।
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नामचीन संगठनों या संस्थाओं के अलावा छोटी संस्थाओं को भी दान किया जा सकता है। बशर्ते, यह जानना जरूरी है कि किस तरह के लोग कल्याणकारी संस्थाएं चला रहे हैं। जैसे कि, प्राकृतिक आपदा के समय कई ऐसे संगठन होते हैं, जो रकम इकट्ठा करते हैं। इन्हें दान करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि रकम संग्रह करने वाला व्यक्ति या संस्था सही है या नहीं।
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आसान नहीं पात्र व्यक्ति या संस्था का चयन
आज के समय में कई ऐसे संगठन हैं जो समाज कल्याण से जुड़े कार्यों जैसे बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, विकलांग लोगों आदि के लिए अपना समर्थन देते हैं। ऐसे में अगर कोई दान देने की शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए चयन करना आसान नहीं होता। इन दिनों एनजीओ और कई धार्मिक व कल्याणकारी संस्थाओं से जुड़ी सूचनाएं आप ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

जिनका दान करने का मकसद कर बचत का होता है उन्हें भी यह जरूर देखना चाहिए कि जिस संगठन को वह दान दे रहे हैं वह आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत करछूट के योग्य है या नहीं। सरकार समर्थित संगठन प्रधानमंत्री राहत कोष, सूखा राहत फंड, भूकंप राहत फंड आदि दान दी हुई रकम पर बिना कोई शर्त शत-प्रतिशत छूट देते हैं।

अलग-अलग है करछूट की सीमा
अधिकांश मामलों में करों में छूट दान दी हुई रकम की 50 फीसदी तक हो सकती है। बशर्ते, रकम दानदाता की कुल आय के 10 फीसदी से अधिक नहीं है। कुछ मामलों में 100 फीसदी छूट उपलब्ध है, जो कुल आय की 10 फीसदी सीमा पर निर्भर है।


2012-13 के बजट में कहा गया है कि 10,000 रुपये नकद से अधिक के दान पर करों में छूट नहीं मिलेगी। धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे को दिया गया दान आयकर की धारा 80जी के तहत कर मुक्त है। लेकिन, दान खास मकसद जैसे इमारत की मरम्मत आदि के लिए होना चाहिए। करछूट का लाभ पाने के लिए यह जरूरी है कि संगठन सरकार के पास पंजीकृत है।
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