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ढाई लाख व इससे ज्यादा जमा करने पर पैन नंबर हुआ जरूरी
ब्यूरो/अमर उजाला,नई दिल्ली
Updated Fri, 18 Nov 2016 04:33 AM IST
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केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने जनता को एक बार फिर से याद दिलाने की एक सूची जारी की है जिसमें आय कर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन नंबर जरूरी है। नियम 114बी के नाम से जाने जाने वाली यह सूची एक नवंबर 1998 से ही लागू है। इस सूची की प्रमुख बातें निम्न हैं:-
पैन जरूरी है
1. एक दिन में 50 हजार या इससे ज्यादा राशि बैंक में जमा करने पर।
2. एक दिन में 50 हजार या इससे ज्यादा राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर।
3. किसी बैंक या डाकघर में मियादी जमा खाता खोलने के लिए।
4. किसी बैंक में उपरोक्त वर्णित मियादी खाता, जन धन या बेसिक खातों के अलावा किसी अन्य प्रकार का खाता खोलने पर। इसके अलावा आय कर विभाग ने 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान ढाई लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि नकद जमा करने पर पैने नंबर का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। अभी तक देश भर में करीब 25 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
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पैन जरूरी है
1. एक दिन में 50 हजार या इससे ज्यादा राशि बैंक में जमा करने पर।
2. एक दिन में 50 हजार या इससे ज्यादा राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर।
3. किसी बैंक या डाकघर में मियादी जमा खाता खोलने के लिए।
4. किसी बैंक में उपरोक्त वर्णित मियादी खाता, जन धन या बेसिक खातों के अलावा किसी अन्य प्रकार का खाता खोलने पर। इसके अलावा आय कर विभाग ने 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान ढाई लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि नकद जमा करने पर पैने नंबर का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। अभी तक देश भर में करीब 25 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
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