फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   PAN card number is required

ढाई लाख व इससे ज्यादा जमा करने पर पैन नंबर हुआ जरूरी

Fri, 18 Nov 2016 04:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला,नई दिल्ली Updated Fri, 18 Nov 2016 04:33 AM IST
विज्ञापन
PAN card number is required
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने जनता को एक बार फिर से याद दिलाने की एक सूची जारी की है जिसमें आय कर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन नंबर जरूरी है। नियम 114बी के नाम से जाने जाने वाली यह सूची एक नवंबर 1998 से ही लागू है। इस सूची की प्रमुख बातें निम्न हैं:-
विज्ञापन

पैन जरूरी है

1. एक दिन में 50 हजार या इससे ज्यादा राशि बैंक में जमा करने पर।

2. एक दिन में 50 हजार या इससे ज्यादा राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर।

3. किसी बैंक या डाकघर में मियादी जमा खाता खोलने के लिए।

4. किसी बैंक में उपरोक्त वर्णित मियादी खाता, जन धन या बेसिक खातों के अलावा किसी अन्य प्रकार का खाता खोलने पर। इसके अलावा आय कर विभाग ने 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान ढाई लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि नकद जमा करने पर पैने नंबर का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। अभी तक देश भर में करीब 25 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed