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3 के बजाए 2 लाख होगी कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट, लोकसभा में बिल पेश

Tue, 21 Mar 2017 08:16 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल Updated Tue, 21 Mar 2017 08:16 PM IST
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Now cash transaction limit to be 2 lakh, govt proposes in finance bill tabled in loksabha

सरकार कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को 3 लाख रुपये से घटाकर के 2 लाख रुपये करने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त विधेयक में इसके बारे में प्रस्ताव रखा गया है।

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इस प्रस्ताव से काले धन पर रोक लग सकती है।  इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को 3 लाख करने का प्रस्ताव दिया था। 
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अगर किया उल्लंघन तो देना पड़ेगा जुर्माना

वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सचिव हसमुख अदिया ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने दो लाख रुपये से ज्यादा का कैश लेनदेन किया तो उस पर उतना ही जुर्माना लगाया जाएगा। 
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तो लगेगा इतना जुर्माना

Now cash transaction limit to be 2 lakh, govt proposes in finance bill tabled in loksabha

रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि नकद लेनदेन करने वालों पर सरकार भारी जुर्माना लगाएगी। अदिया ने कहा कि, "जो शख्स जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा"। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘यदि आप चार लाख रुपये नकद स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा। इसी 50 लाख रुपये नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपये होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा।"

दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले या मौके पर तीन लाख रुपए से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि यह अंकुश सरकार, बैंक और डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा।

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