सस्ते घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, स्टॉम्प ड्यूटी हटाएगी सरकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सस्ते घर का सपना पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टॉम्प डयूटी को हटाने के तैयारी कर ली है। अभी ग्राहकों को घर खरीद पर 4% से 8% स्टॉम्प डयूटी अदा करनी पड़ती है।
शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर अफोर्डेबल हाउसिंग पर मिल रहे सेवा कर में छूट को बरकरार रखने की बात कही है।
एक समाहरोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने कहा कि 'वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) के आने से रियल स्टेट की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और न ही अफोर्डेबल हाउसिंग पर इसका कोई असर पड़ेगा।'
जीएसटी लागू होने से रियल स्टेट सेक्टर को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि वह इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए है। साथ ही, वित्त मंत्रालय से भी इस बारे में बातचीत जारी है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर सेवा कर में छूट मिल सके और लोगों को सस्ता घर मिल सके।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अफोर्डेबल हाउसिंग की खरीद को बढ़ावा देने के लिए ब्याज छूट की बात पहले ही कर चुका है, लेकिन जानकारों का मानना है कि राज्य की ओर से लिया जा रहा 5 से 8 प्रतिशत स्टॉम्प डयूटी सस्ते घरो का सपना देख रहे लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है।
नायडू ने कहा है कि 'रियल स्टेट सेक्टर को अभी जीएसटी के दायरे में लाने में असमंजस है, लेकिन इतना तय है कि पूरे देश में लागू होने वाली इस व्यवस्था से इस क्षेत्र में भी फायदा होगा।'