फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Institutes with more than 50 crore turnover will not have to pay fees for digital payments

50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले संस्थानों को डिजिटल पेमेंट के भुगतान पर नहीं देना होगा शुल्क

Sat, 19 Oct 2019 04:41 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 19 Oct 2019 04:41 AM IST
विज्ञापन
Institutes with more than 50 crore turnover will not have to pay fees for digital payments
डिजिटल मोड में पेमेंट

सरकार कैशलेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को सरकार ने साफ कर दिया कि एक नवंबर से बैंक और अन्य सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं या मर्चेंट से मर्चेंट डिस्काउंट रेट व शुल्क नहीं वसूलेंगी। यह सुविधा उन संस्थानों को मिलेगी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है और उन्हें डिजिटल मोड में पेमेंट की गई हो।  

विज्ञापन


अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को कम लागत वाले भुगतान के डिजिटल मोड की पेशकश करनी चाहिए और ट्रांजेक्शन पर आने वाली लागत को आरबीआई तथा बैंकों को वहन करना चाहिए।
विज्ञापन


इस घोषणा के बाद आयकर अधिनियम के साथ-साथ पेमेंट एवं सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया गया। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए प्रावधान आगामी एक नवंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed