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आयकर विभाग ने टीसीएस प्रावधानों को लागू करने के दिशा-निर्देश किए जारी
Wed, 30 Sep 2020 03:39 AM IST
Kuldeep Singh
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 30 Sep 2020 03:39 AM IST
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आयकर विभाग (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
आयकर विभाग ने पहली अक्तूबर से टीसीएस प्रावधानों को लागू करने के लिए मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियां 1 अक्तूबर से उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री पर एक फीसदी कर काटेंगी। वित्त विधेयक 2020 में जोड़ी गई नई धारा 194-ओ के जरिये इसे जरूरी बनाया गया था। यह कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पर भी कट सकेगा। इसके अलावा नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत विक्रेता 50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1 फीसदी कर वसूलेगा।
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उधर, सीबीडीटी ने बताया कि उसे कई शिकायतें मिली हैं जिनके मुताबिक इन दोनों प्रावधानों को लागू करने में मुुश्किलों का जिक्र किया गया है। चूंकि कई मामलों में विक्रेता और खरीदार सीधे तौर पर नहीं मिलते हैं ऐसे में इन प्रावधानों को लागू करना जटिल हो जाता है। इन मुश्किलों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीबीडीटी ने कहा कि नए टीसीएस प्रावधान उन प्रतिभूतियों और वस्तुओं में लेनदेन पर लागू नहीं होंगे, जिनका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार होता है या जिनकी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग निगम द्वारा मंजूरी दी जाती है।
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