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जीएसटी-पूर्व वस्तुएं अब स्टिकर के साथ 31 जुलाई तक बिकेंगी 

Fri, 15 Jun 2018 05:13 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 15 Jun 2018 05:13 AM IST
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GST-pre-Objects will now be sold with stickers till July 31
gst
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले उत्पादित हुई वस्तुओं को अब नई अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) के स्टिकर के साथ 31 जुलाई तक बेचा जा सकेगा। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद इन वस्तुओं को पहले तीन महीने और फिर 30 अप्रैल तक नए मूल्य वाले स्टिकर के साथ बेचने की अनुमति दी थी, जिसकी अवधि उत्पादकों, पैकर्स और आयातकों के अनुरोध पर एक बार फिर 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 
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मंत्रालय के मुताबिक, जीएसटी कानून से पहले बनी वस्तुओं पर निर्मित देश का नाम, इस्तेमाल की अवधि, एक्सपायरी डेट के अलावा अन्य जानकारी के साथ स्टिकर लगाना अनिवार्य है। 
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