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अंतरराष्ट्रीय कर मामलों और गंभीर घोटालों में लागू नहीं होगी फेसलैस अपील योजना
Thu, 12 Nov 2020 03:20 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 12 Nov 2020 03:20 AM IST
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वित्त मंत्रालय
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गंभीर घोटालों, बड़ी कर चोरी, अंतरराष्ट्रीय कर और काला धन अधिनियम व बेनामी संपत्ति के तहत आने वाले मामलों में आयकर फेसलैस अपील योजना लागू नहीं होगी।
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सरकार ने 25 सितंबर को फेसलैस अपील योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कमिश्नर (अपील) के पास अपील करने के लिए पूरी तरह फेसलैस प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई थी। इसमें करदाताओं को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने थे और इससे उन्हें खुद आयकर कार्यालय में पेश होने के झंझट से मुक्ति मिल गई थी।
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इस योजना के तहत अपीलों को रेंडम तरीके से किसी भी अधिकारी को आवंटित कर दी जाती है, जिसकी पहचान अपीलकर्ता के लिए भी अज्ञात ही रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने बुधवार को ट्वीट में आगे लिखा, अपीलीय निर्णय पूरी तरह टीम पर आधारित होगा।
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वित्त मंत्रालय कार्यालय ने लगातार कई ट्वीट की सीरीज में कर विभाग की तरफ से उठाए गए कई कदमों की सूची जारी की। ट्वीट में कहा गया कि कर अनुपालन को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म निजी करदाताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ट्वीट में आगे कहा गया कि एक अक्तूबर, 2019 से आयकर विभाग की तरफ से असेसमेंट, अपील, जांच, जुर्माना आदि से जुड़ा कोई भी कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) के साथ जारी हो रहा है।