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क्या डेट योजनाएं हो सकती हैं बंद, निवेशकों की सहमति जरूरी

Wed, 13 May 2020 08:22 AM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Wed, 13 May 2020 08:22 AM IST
सार

  • फ्रैंकलिन टेम्पलटन अपनी छह डेट योजनाएं बद कर सकती है
  • ट्रस्टीज से मंजूरी मिली, निवेशकों की सहमति जरूरी
  • सामान्य और स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव से पहले कंपनी को देना होगा विकल्प

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debt funds scheme can be close investor consent is very important share market and mutual fund investment
पैसा

विस्तार

फ्रैंकलिन टेम्पलटन को लेकर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी अपने छह डेट म्युचुअल फंड योजनाएं बंद करना चाहती है जिसमें उसे निवेशकों की सहमति की जरूरत है। हालांकि अभी तक कंपनी ने सिर्फ ट्रस्टी की मंजूरी ली है और निवेशकों से संपर्क किया है।

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निवेशक फर्मों का कहना है कि कंपनी इस सप्ताह के अंत में एक जरूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि योजनाएं बंद की जा सकें। ई-वोटिंग से कंपनी के निवेशक और ट्रस्टीज योजना को बंद करने पर मुहर लगाएंगे। इसके बाद पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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बॉन्ड मेच्योर होने में इन परिस्थितियों का पड़ेगा असर
अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत लंबे समय तक ऐसी ही रही तो निवेशकों को बॉन्ड मेच्योर होने तक इंतजार करना होगा
वित्तीय बाजार में उछाल आने पर फंड हाउस सेकंडरी मार्केट में बॉन्ड बेचकर पैसे जुटा सकेंगे
लॉकडाउन के बाद बाजार में बड़ा उछाल आता है तो मेच्योरिटी से पहले बॉन्ड बेचे जा सकते हैं
बॉन्ड जारी करने वाले कॉरपोरेट अगर बकाए का भुगतान पहले ही कर देता है, तो निवेशकों को पैसे जल्दी मिल सकते हैं

दो साल में लौटाया जा सकता है 81 फीसद निवेशकों का पैसा
फंड हाउस के मुताबिक अगले दो साल में 81 फीसद निवेशकों का पैसा लौटाया जा सकता है। इसके तहत सबसे जल्दी यानि कि तीन महीने में 9 फीसद लोगों को अपने पैसे मिल जाएंगे। 30 फीसद निवेशकों को इसके लिए छह महीने का इंतजार करना पड़ सकता है जबकि एक साल के अंदर और 11 फीसद की राशि लौटा दी जाएगी। 31 फीसदी अन्य निवेशक भी दो साल के भीतर पैसे वापस पा सकते हैं।
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बीमा योजना में बदलाव से पहले कंपनी को देना होगा विकल्प
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्वास्थ्य और सामान्य बीमा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इरडा ने मंगलवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर बताया कि कंपनियों को किसी बीमा योजना के नियमों में बदलाव करने या उसे बंद करने से पहले धारक को वैकल्पिक योजना मुहैया करानी होगी। 


यह आदेश विशेष आयु वर्ग, छात्र, बच्चों या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर भी लागू होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य या सामान्य बीमा पॉलिसी जारी करते समय प्रीमियम को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाए।

इरडा की सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के लिए गाइडलाइन

  • पॉलिसी पोर्ट कराने पर शुल्क नहीं होगा
  • विकल्प के तौर पर पेश पॉलिसी को ग्राहक स्वीकार करता है, तो कंपनी पोर्ट करने के एवज में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती है
  • स्वास्थ्य बीमा का रिन्यूवल प्रीमियम अधिकतम 90 दिन पहले ही जमा कराया जा सकता है। 
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