फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Corporate ›   sebi take tough action against companies

कंपनियों पर शिंकजा कसने को तैयार सेबी

Sat, 19 Apr 2014 03:22 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 19 Apr 2014 03:22 PM IST
विज्ञापन
sebi take tough action against companies

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया है। इन मानकों में कंपनियों की ओर से किए जाने वाले डिस्क्लोजर और निवेशकों के हितों की सुरक्षा संबंधी नियमों को काफी कड़ा कर दिया गया है।

विज्ञापन


सेबी के इन प्रस्तावित नए नियमों के तहत माइनॉरिटी और विदेशी शेयरधारकों के साथ भी कंपनियों को समानता पूर्ण व्यवहार करना होगा। सेबी के नए नियम 1 अक्तूबर से लागू होंगे।
विज्ञापन


नए नियमों में कहा गया है कि कंपनियों को सौदे के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी, कंपनी में व्हिसिल ब्लोवर मैकेनिज्म स्थापित करना होगा और कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करनी होगी। सेबी के नए मानक नए कंपनी के नियमों के अनुरूप हैं। और इन मानकों का मकसद कंपनियों के काम काज के तौर तरीकों को बेहतर बनाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लाज 35 बी ओर 49 को संशोधित किया है। संशोधित 35 बी तहत सूचीबद्ध कंपनियों को अब आम बैठक में पास किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा मुहैया करानी होगी।


बाजार नियामक ने फैसला किया है कि स्वतंत्र निदेशक अधिकतम 7 सूचीबद्ध कंपनियों में बतौर स्वतंत्र निदेशक सेवा दे सकता है। वहीं पूर्णकालिक निदेशक सिर्फ तीन कंपनियों में सेवा दे सकेगा। सेबी ने नए मानकों को फरवरी में हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed