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PMC बैंकः जिस कंपनी ने नहीं चुकाया 2500 करोड़, उसी के मालिक को दिया 96.5 करोड़ का पर्सनल लोन

Fri, 27 Sep 2019 02:27 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Fri, 27 Sep 2019 02:27 PM IST
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pmc bank gave personal loan of 96.5 crore rupees to hdil md sarang wadhawan
पीएमसी बैंक - फोटो : PTI

पीएमसी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंदिश लगाने की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। जिस रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल पर 2500 करोड़ रुपये का लोन था, उसके मालिक को ही बैंक अलग से 96.5 करोड़ रुपये का लोन दिया था, ताकि वो दूसरे बैंक से लिए गए लोन को चुकता कर सके। 

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एक महीने पहले दिया लोन

मुंबई से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएमसी बैंक ने एक माह पहले ही एचडीआईएल के मालिक सारंग वधावन को यह पर्सनल लोन दिया था ताकि वो बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए लोन की भरपाई कर सकें। बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की किश्त जमा नहीं करने पर एचडीआईएल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका दायर की थी।बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी ने 520 करोड़ रुपये का लोन ले रखा था। 

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पीएमसी ने दे रखा है 8300 करोड़ का लोन

फिलहाल पीएमसी बैंक ने कुल 8300 करोड़ रुपये का लोन दे रखा है, जिसमें एचडीआईएल को जो लोन दिया है वो कुल लोन राशि का 31 फीसदी है। यह आरबीआई द्वारा तय किए 15 फीसदी के मानक से काफी ज्यादा है। 

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एचडीआईएल देता था 50 फीसदी कारोबार

बैंक में एचडीआईएल सबसे पुराना ग्राहक था। थॉमस के अनुसार केवल एचडीआईएल ही बैंक के कुल टर्नओवर का 50 फीसदी बिजनेस देता है। 1988 में जब बैंक में कोई पैसा जमा नहीं कर रहा था, तब इस कंपनी ने 13 लाख रुपये जमा किए थे।

ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये जमा 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बैंक के पास ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इसलिए ग्राहक बेहद परेशान हैं। बता दें कि इसकी ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में स्थित है। 

इसलिए लगाया प्रतिबंध

अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। प्रतिबंध सेक्शन 35 A के तहत लगाया गया है। 

लोन देने पर भी रोक

आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 1,000 रुपये से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। आरबीआई का कहना है कि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी।

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