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सेबी ने नीसा टेक और उसके आठ निदेशकों को दिया निवेशकों का धन लौटाने का आदेश

Wed, 08 Apr 2020 02:50 PM IST
‌डिंपल अलवधी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Wed, 08 Apr 2020 02:50 PM IST
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Neesa Tech directors to refund investors money within 3 months order by SEBI

बाजार नियामक सेबी ने नीसा टेक्नोलॉजीज और उसके आठ निदेशकों को आदेश दिया है कि वे निवेशकों से कथित रूप से लिए गए धन को तीन महीनों के भीतर लौटाए। उन्हें प्रतिभूति बाजार से कम से कम चार साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है।

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सेबी ने कहा है कि यह धन 15 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज के साथ लौटाया जाए। कंपनी ने 185 निवेशकों से वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों (ओसीडी) के जरिए धन जुटाया था और ऐसा करने के दौरान कंपनी अधिनियम और आईसीडीआर मानदंडों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
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किसी कंपनी द्वारा सार्वजनिक निर्गम के जरिए 50 से अधिक लोगों को जारी की गई प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य है।

कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन ओसीडी को 'लंबी अवधि की उधारी' के एक हिस्से के रूप में दर्शाया था और 31 मार्च 2013 को ओसीडी के जरिए प्राप्त राशि 63 लाख रुपये थी, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर 1.86 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।
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कंपनी और उसके निदेशकों को अन्य चीजों के साथ एक प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की भी आवश्यकता थी, जो वे करने में असफल रहे।

ऐसे में सेबी ने मंगलवार को आदेश दिया कि नीसा टेक्नोलॉजीज और उसके आठ निदेशकों को तीन महीने के भीतर ओसीडी के माध्यम से जमा की गई धनराशि को प्रतिवर्ष 15 फीसदी ब्याज सहित वापस करना होगा।

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