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भूषण स्टील के कर्जदाताओं को एनसीएलटी ने दी मंजूरी, अब तीनों कंपनियां कर सकेगी बैठक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Updated Fri, 20 Jul 2018 05:39 PM IST
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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील (बीपीएसएल) के कर्जदाताओं को बैठक करने की मंजूरी दे दी। न्यायाधिकरण ने कर्जदाताओं को कंपनी के लिए बोलियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।
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अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने पहले के स्थगन आदेश को हटाते हुए कंपनी के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को तीनों कंपनियों- टाटा स्टील, लिबर्टी हाउस तथा जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा सौंपी गई निपटान योजनाओं पर विचार करने का निर्देश दिया।
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एनसीएलएटी ने सीओसी को तीनों बोलीदाताओं के साथ ही परिचालन कर्जदाताओं तथा कंपनी के निलंबित निदेशक मंडल को भी बैठक में बुलाने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि सीओसी आपात बैठक बुलाकर योजनाओं पर विचार करेगी और उसे मंजूरी देगी।
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उन्होंने कहा कि सीओसी से विचार-विमर्श करने के बाद निपटान पेशेवर (आरपी) परिचालन कर्जदाताओं को आमंत्रित करेंगे और सभी तीनों निपटान आवेदक निपटान योजना पर विचार के दौरान मौजूद रहेंगे।
एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी का निलंबित निदेशक मंडल भी बैठक में मौजूद रहेगा, जिसमें सीओसी निपटान योजना पर विचार करेगी। इससे पहले, 17 जुलाई को एनसीएलएटी ने सीओसी की बैठक पर तब रोक लगा दी थी, जब वे बीपीएसएल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को मंजूरी देने जा रहे थे।
एनसीएलटी ने कहा कि तीनों योजनाओं में से जो सबसे बेहतरीन, धारा 30(2) के अनुरूप तथा व्यवहार्य, संगत व सीओसी के बहुमत को स्वीकार्य होगा, उसके पक्ष में उसी दिन या उसके अगले दिन मंजूरी दी जाएगी।
न्यायाधिकरण ने कहा कि सीओसी दूसरी बेहतरीन योजना पर भी विचार कर सकती है, ताकि भविष्य में अगर पहली निपटान योजना के साथ कोई समस्या हुई, तो दूसरे को मंजूरी दी जा सके।