फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Corporate ›   air passengers can use mobile phone, wifi internet during air travel

खुशखबरीः हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट मोड पर नहीं रखना पड़ेगा मोबाइल, Wi-Fi इंटरनेट की भी मिली मंजूरी

Wed, 02 May 2018 05:35 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 02 May 2018 05:35 AM IST
विज्ञापन
air passengers can use mobile phone, wifi internet during air travel
flight

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। आने वाले कुछ दिनों में यात्री प्लेन में सफर के दौरान अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑन रख सकेंगे। इसके साथ ही वो हवा में वाई-फाई इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकेंगे। 

विज्ञापन


टेलीकॉम कमीशन ने माना ट्राई का सुझाव
टेलीकॉम कमीशन ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पहले से दिए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार इंटरनेट टेलीफोनी और पब्लिक वाई-फाई डाटा ऑफिस पर ट्राई के प्रस्ताव भी मंजूर कर लिए गए हैं, जिससे अब यात्री हवाई यात्रा में भी कॉल कर पाएंगे।
विज्ञापन


3 हजार मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी सुविधा
ट्राई ने सुझाव दिया था कि एक बार एयरक्राफ्ट 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाए तो फोन करने की मंजूरी दे सकते है।  कॉल करने के लिए अब आपको अपना फोन फ्लाइट मोड पर नहीं रखना पड़ेगा। ये सुविधा 3 से 4 महीने में मिल सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

एयरलाइंस को लेना होगा लाइसेंस

air passengers can use mobile phone, wifi internet during air travel

फ्लाइट में वाईफाई इक्विपमेंट लगाने पर कंपनियों को ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। टेलीकॉम मंत्रालय ने हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट में वॉयस, डेटा और वीडियो सेवा देने पर रेगुलेटर की राय मांगी थी। ट्राई ने अपने सुझावों में कहा था कि दुनिया की करीब 30 एयरलाइंस फ्लाइट में कॉल और इंटरनेट की सुविधा देती हैं।फ्लाइट में सुविधा देने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। 

सरकार लेकर आएगी लोकपाल
टेलीकॉम कमीशन की अहम बैठक में टेलीकॉम सेक्टर में लोकपाल बनाने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। इस पर टेलीकॉम सेक्रेटरी ने कहा है कि टेलीकॉम लोकपाल के लिए ट्राई एक्ट में संशोधन की जरूरत होगी।

ये लोकपाल बिलिंग, नंबर पोर्टेबिलिटी, ब्रॉडबैंड स्पीड और अन्य शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। ट्राई ने मार्च 2017 में इस पर अपनी सिफारिशें सौंपी थीं जिसमें तीन स्तरीय मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई थी।

इस तीन स्तरीय मैकेनिज्म के तहत पहले शिकायत पर टेलीकॉम कंपनी सुनवाई करेगी। हल नहीं होने पर मामले को कंज्यूमर ग्रीवांस रीड्रेसल फोरम देखेगा और अंतिम फैसला लोकपाल लेगा। लोकपाल के ऑफिस राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed