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सीबीआईसी: तीन महीने तक कच्चे पाम तेल पर 10 फीसदी रहेगा आयात शुल्क
Wed, 30 Jun 2021 06:32 AM IST
Kuldeep Singh
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 30 Jun 2021 06:32 AM IST
सार
- आयात शुल्क की नई दरें 30 जून से 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी।
- कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 फीसदी किया गया
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : social media
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विस्तार
घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम घटाने के लिए सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को बताया कि अन्य पाम तेल पर आयात शुल्क 37.5 फीसदी रहेगा।
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सीबीआईसी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा, आयात शुल्क की नई दरें 30 जून से 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी। अभी तक कच्चे पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क 15 फीसदी और आरबीडी पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्ट्रेन व अन्य पाम तेल पर सीमा शुल्क 45 फीसदी रहता था।
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नई दरें तीन महीने तक लागू रहेंगी, जिससे घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य तेल संगठन (एसईए) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा, कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। अब इस पर प्रभावी शुल्क 5.50 फीसदी घटकर 30.25 फीसदी रहेगा। पहले यह 35.75 फीसदी होता था। प्रभावी शुल्क में अन्य तरह की लेवी भी शामिल है।
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