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जीएसटी अपील मामले में वर्चुअल सुनवाई अनिवार्य, सीबीआईसी ने दिया निर्देश
Mon, 24 Aug 2020 06:54 AM IST
Jeet Kumar
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 24 Aug 2020 06:54 AM IST
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कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी फील्ड अधिकारियों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वर्चुअल) के जरिए जीएसटी अपील के मामलों में सुनवाई का निर्देश दिया है।
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इस पहल से जीएसटी के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, यात्रियों, वकीलों, कर पेशेवरों और संबंधित प्राधिकरणों जैसे सभी हितधारकों को सुविधा होगी।
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बोर्ड ने अप्रैल में सीमा शुल्क कानून के तहत व्यक्तिगत सुनवाई, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से जुड़े विवादों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। सीबीआईसी ने प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा, इस संबंध में मिली प्रतिक्रिया बताती है कि पहल से अपीलीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। यात्रा एवं समय की बचत भी हुई है।
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साथ ही कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में सामाजिक दूरी बनाए रखने में सफलता मिली है। सीबीआईसी के मुताबिक, विभिन्न प्राधिकरणों जैसे कमिश्नर (अपील), मूल निर्णय करने वाले अधिकारियों और केंद्र के अधिकृत प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से जुड़े मामलों में अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस से व्यक्तिगत सुनवाई करें।