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Hindi News ›   Business ›   CBDT extends the Due Date for filing of Income Tax Returns

सरकार ने बढ़ाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, करदाताओं को राहत कम गफलत ज्यादा

Fri, 27 Jul 2018 01:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 27 Jul 2018 01:23 AM IST
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CBDT extends the Due Date for filing of Income Tax Returns

आकलन वर्ष 2018-19 में कुछ श्रेणी के आयकर रिटर्न भरने वाले करदाताओं को एक महीने की मोहलत मिल गई है। अब वे 31 अगस्त 2018 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक, वेतनभोगी वर्ग, ऐसे व्यवसायी या पेशेवर जिनकी आय गणना योग्य नहीं है, उन्हें रिटर्न भरने में एक महीने की मोहलत दी जा रही है।

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मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि देश के कई हिस्सों से रिटर्न भरने में दिक्कत आने की खबरें मिली थी। उसके बाद निर्णय लिया गया कि आकलन वर्ष 2018-19 में आयकरदाता बिना कोई जुर्माना चुकाए 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न भर सकेंगे।

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कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

CBDT extends the Due Date for filing of Income Tax Returns

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।  उसके बाद आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नया बना सकते हैं। 

आईडी बन जाने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 

आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज 

अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड। 

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