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Vivo Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो कंपनी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की दी अनुमति
Fri, 08 Jul 2022 03:30 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Fri, 08 Jul 2022 03:30 PM IST
सार
कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में लगाई गई थी। बेंज ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइनीज फोन निर्माता कंपनी वीवो की ओर से दाखिल एक याचिका की शुक्रवार को तुरंत लिस्टिंग करने की मंजूरी दे दी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से कंपनी के खातों को सील करने के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में लगाई गई थी। बेंच ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक जस्टिस वर्मा इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का पक्ष सुनने का आदेश दिया है। ईडी की ओर से कंपनी के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई को वीवो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी का भी पक्ष पूछा है।
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जस्टिस यशवंत वर्मा ने ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन से वीवो की ओर से याचिका में मांगी गई राहत पर ईडी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत करने को कहा। कोर्ट अब 13 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिन में ही वीवो की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी थी। ईडी ने पांच जुलाई को देशभर के कई राज्यों में वीवो व उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे थे और बैंक खाते सीज करने का आदेश दिया था।
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कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में लगाई गई थी। बेंच ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक जस्टिस वर्मा इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकते हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का पक्ष सुनने का आदेश दिया है। ईडी की ओर से कंपनी के बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई को वीवो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी का भी पक्ष पूछा है।
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जस्टिस यशवंत वर्मा ने ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन से वीवो की ओर से याचिका में मांगी गई राहत पर ईडी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत करने को कहा। कोर्ट अब 13 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिन में ही वीवो की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी थी। ईडी ने पांच जुलाई को देशभर के कई राज्यों में वीवो व उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे थे और बैंक खाते सीज करने का आदेश दिया था।