फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   There are many big benefits of filling ITR only two days are left file it soon last date 31 december know benefits here in hindi

ITR Filing last date: आईटीआर भरने के हैं कई बड़े फायदे, महज दो दिन का समय बाकी, जल्द करें दाखिल

Thu, 30 Dec 2021 12:55 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 30 Dec 2021 12:55 PM IST
सार

Two Days Left For Filing ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म होने वाली है और इसे भरने के लिए आपके पास महज दो दिन का समय बाकी है। इसलिए बिना देरी किए सबसे पहले इस काम को निपटा लें। क्योंकि, इसे भरने से आपको कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, जिन्हें जानकार आप हैरान रह जाएंगे। 

विज्ञापन
There are many big benefits of filling ITR only two days are left file it soon last date 31 december know benefits here in hindi
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि - फोटो : iStock

विस्तार

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म होने वाली है और इसे भरने के लिए आपके पास महज दो दिन का समय बाकी है। यानी 31 दिसंबर तक आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो बिना देरी किए सबसे पहले इस काम को निपटा लें। क्योंकि, इसे भरने से आपको कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, जिन्हें जानकार आप हैरान रह जाएंगे। 

विज्ञापन


कई मामलों में आईटीआर भरना फायदेमंगद
इनकम टैक्स रिटर्न भरना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल नहीं करना कुछ मौकों पर आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। आईटीआर भरने के लिए आपको घर बैठे ही सुविधा दी गई है। इसलिए बिना देरी के आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर इसे भर लें। ध्यान रहे ऑनलाइन आईटीआर भरने के दौरान जरूरी दस्तावेज, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते से जुड़े प्रमाण, निवेश के प्रमाण और फॉर्म16 या फॉर्म 26एएस पास रखने होंगे। 
विज्ञापन


इसे नहीं भरने पर देना होगा जुर्माना
अगर आपकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 31 दिसंबर 2021 तक आईटीआर भरना आपके लिए बड़े फायदे का सौदा साबित होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आईटीआर भरने के यह हैं चार फायदे
टैक्स से बचने के लिए लोग किसी ना किसी नए तरीके की खोज करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको टैक्स भरने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। इनमें से हम नीचे चार प्रमुख फायदों का जिक्र कर रहे हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 

1-आसानी से मिल जाएगा लोन
लोन लेते समय बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था सबसे पहले आपकी आय देखती है। आपकी वित्तीय क्षमता के हिसाब से ही आपको लेन दिया जाता है। ऐसे में आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न काम आ सकता है। आईटीआर से आपकी आमदनी की पुष्टि हो सकती है। ऐसे बहुत से वित्तीय संस्था हैं जो आपकी आईटीआर में दी गई जानकारी के आधार पर ही लोन देती हैं। इसलिए लोन लेने के लिए आईटीआर मददगार साबित हो सकता है। 

2-ऐसे बढ़ेगा आपका कारोबार
अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आईटीआर आपके लिए बेहद लाभदायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में ऐसी कई सरकारी कंपनियां हैं जो कारोबारियों से उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीदती हैं। ऐसे में आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। बता दें कि सरकारी विभाग या कंपनियां ज्यादातर उन्हीं कारोबारियों से उत्पाद लेती हैं जो कम से कम पिछले दो से तीन सालों से आईटीआर फाइल कर रहे हों। इस तरह आईटीआर आपको कारोबार बढ़ाने में मदद कर सकता है। 

3-बीमा कवर लेने के लिए
लोन के अतिरिक्त अगर आप एक करोड़ रुपये तक का बीमा कवर लेना चाहते हैं, तो भी आईटीआर आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। बीमा कवर लेने के लिए बहुत सी बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांगती हैं। बीमा कंपनियां आईटीआर के जरिए आपकी आय और आपकी नियमितता परखती हैं। 

4-प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में होगी आसानी
इतना ही नहीं, आईटीआर फाइल करने से आपको घर खरीदने और बेचने में, बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में भी मदद मिलती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आयकर विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता है। 

अब तक पांच करोड़ रिटर्न दाखिल
आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि बुधवार शाम 5:45 बजे तक कर आकलन वर्ष 2021-22 के पांच करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। आयकर विभाग व्यक्तिगत करदाताओं के रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पहले ही पांच माह बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर चुका है। पिछले साल वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। तब तक कुल 5.95 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। 


28 फरवरी 2022 तक ई-वेरिफिकेशन
आयकर विभाग का कहना है कि जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, वे 28 फरवरी, 2022 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को एक बार की छूट दी है। 



 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed