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Export: निर्यात से जुड़े नए दिशा-निर्देश किए गए जारी, वाणिज्य मंत्रालय ने बताया एक जून से होंगे लागू

Tue, 27 May 2025 10:33 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 27 May 2025 10:33 AM IST
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The Government of India has announced the restoration of benefits under the Remission of Duties and Taxes
निर्यात - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

भारत सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में काम करने वाली इकाइयों की ओर से किए गए निर्यात के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लाभ बहाल करने की घोषणा की है। ये लाभ 1 जून 2025 से किए जाने वाले सभी पात्र निर्यातों पर लागू होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। 

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