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सुप्रीम कोर्ट से अमेजन को राहत: फ्यूचर कूपंस में निवेश रद्द करने पर फैसला दो हफ्ते बाद
Tue, 30 Nov 2021 02:17 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 30 Nov 2021 02:17 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट की शिकायत पर सीसीआई को अमेजन के खिलाफ 29 नवंबर तक फैसला लेने का समय दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सामने पेश होने के लिए दो सप्ताह का और समय दे दिया है। अमेजन ने शीर्ष अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा था।
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मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना व न्यायाधीश सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट से मिले समय के अतिरिक्त अमेरिकी कंपनी को सीसीआई में अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह और दिए जाते हैं। इसके बाद सीसीआई अमेजन की ओर से फ्यूचर कूपंस में किए गए निवेश पर फैसला कर सकता है।
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दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट की शिकायत पर सीसीआई को अमेजन के खिलाफ 29 नवंबर तक फैसला लेने का समय दिया था। इसके खिलाफ अमेजन ने 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर दो सप्ताह का समय मिल गया है।
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ये है मामला
कैट ने 15 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में 6,000 खुदरा कारोबारियों की ओर से याचिका दाखिल कर फ्यूचर कूपंस में अमेजन के निवेश को रद्द करने की मांग की थी।
कैट ने कहा था कि इस कदम से बाजार नियमों का उल्लंघन हुआ और दुकानदारों को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था।