फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Submit specific instances where CBI has not taken action against directors Supreme Court to Subramanian Swamy

Supreme Court: 'निदेशकों के खिलाफ CBI के कार्रवाई नहीं करने के मामले बताएं', सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कहा

Mon, 20 Mar 2023 10:38 PM IST
अभिषेक दीक्षित बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 20 Mar 2023 10:38 PM IST
सार

कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर स्वामी यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सीबीआई ने स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो जांच एजेंसी की भूमिका की जांच की जा सकती है।

विज्ञापन
Submit specific instances where CBI has not taken action against directors Supreme Court to Subramanian Swamy
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि वे उन मामलों का उल्लेख करें, जिनमें सीबीआई की ओर से बैंकिंग घोटालों में शामिल बैंकों के स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कदम नहीं उठाए गए। स्वामी की जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।  याचिका में बैंकों में विभिन्न घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच का आदेश देने की अपील की गई है।

विज्ञापन


चार सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा
जस्टिस बीआर गवई और न्यायाधीश विक्रम नाथ ने सुब्रमण्यम स्वामी से चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर स्वामी यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो जांच एजेंसी की भूमिका की जांच की जा सकती है।
विज्ञापन


केवल व्यापक रूप से विषय को उठाया गया
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगर आरबीआई के अधिकारियों की भूमिका जांच प्रक्रिया में सामने आती है, उन्हें आरोपी के रूप में शामिल किया जाएगा और जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वामी ने केवल व्यापक रूप से विषय को उठाया है। याचिका में किसी विशेष उदाहरण का अभाव है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में लगाए गए यह आरोप
स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई है। उन्होंने दलील दी  कि विभिन्न परियोजनाओं को कोष आवंटन में महत्वूपर्ण भूमिका के बाद भी, आरबीआई के नामित अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच वर्ष 2000 से अबतक नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed