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Sebi: पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की तैयारी, सेबी का प्रस्ताव
Sun, 02 Feb 2025 03:18 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 02 Feb 2025 03:18 PM IST
सार
प्रस्तावित प्रणाली के तहत, सेबी ने पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए एक विशेष यूपीआई पता बनाने का सुझाव दिया है, जिससे निवेशकों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि वे केवल पंजीकृत इकाइयों को ही भुगतान कर रहे हैं।
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सेबी
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये प्रतिभूति बाजार में सुरक्षित और बेहतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई प्रणाली लाने पर विचार कर रहा है। बाजार नियामक सेबी ने वैध वित्तीय मध्यस्थों को धोखेबाजों से बचाने के लिए यह कदम उठाया।
निवेशकों को मिलेगी मदद
प्रस्तावित प्रणाली के तहत, सेबी ने पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए एक विशेष यूपीआई पता बनाने का सुझाव दिया है, जिससे निवेशकों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि वे केवल पंजीकृत इकाइयों को ही भुगतान कर रहे हैं। प्रस्ताव में पूंजी बाजार लेनदेन के लिए यूपीआई भुगतान सीमा पांच लाख रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जो मौजूदा दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से इसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुक्रवार को प्रस्तावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया और 21 फरवरी तक उनपर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगीं हैं।
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निवेशकों को मिलेगी मदद
प्रस्तावित प्रणाली के तहत, सेबी ने पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए एक विशेष यूपीआई पता बनाने का सुझाव दिया है, जिससे निवेशकों के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि वे केवल पंजीकृत इकाइयों को ही भुगतान कर रहे हैं। प्रस्ताव में पूंजी बाजार लेनदेन के लिए यूपीआई भुगतान सीमा पांच लाख रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जो मौजूदा दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से इसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुक्रवार को प्रस्तावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया और 21 फरवरी तक उनपर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगीं हैं।
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